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सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पड़ सकता है भारी, किया गया जुर्माने का प्रावधान - Urban Development and Housing Department

नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अब सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना लगाए जाने का फैसला किया गया है. यह जुर्माना एक हजार रुपए का होगा.

Spitting in public place will attract fine of Rs 1000 in bhopal
सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले सावधान
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Published : Apr 28, 2020, 10:53 AM IST

भोपाल। नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अब सार्वजनिक स्थान पर थूकना महंगा साबित हो सकता है. क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत मप्र नगर पालिका नियम अधिनियम मे संशोधन करते हुए फाइन का प्रावधान किया है. विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, कोविड-19 संक्रामक बीमारी माना गया है. जो कि संक्रमित चीजों को छूने, संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खासने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है. इसको देखते हुए राज्य शासन ने नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है. वही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 418 ए तथा 426 ए और इस अधिनियम में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित कर दिया गया है. ऐसा करते पाए जाने पर व्यक्ति के खिलाफ 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय नगरी निकाय के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.


भोपाल। नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अब सार्वजनिक स्थान पर थूकना महंगा साबित हो सकता है. क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत मप्र नगर पालिका नियम अधिनियम मे संशोधन करते हुए फाइन का प्रावधान किया है. विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, कोविड-19 संक्रामक बीमारी माना गया है. जो कि संक्रमित चीजों को छूने, संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खासने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है. इसको देखते हुए राज्य शासन ने नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है. वही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 418 ए तथा 426 ए और इस अधिनियम में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित कर दिया गया है. ऐसा करते पाए जाने पर व्यक्ति के खिलाफ 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय नगरी निकाय के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.


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