भोपाल। सामाजिक न्याय विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कन्या निकाह की संशोधित योजना लागू कर दी है. इसमें तय किया गया है कि यह योजना एकल विवाह पर लागू नहीं होगी. इसके लाभ के लिए सामूहिक विवाह समारोह में ही विवाह कराना होगा. इसका लाभ सिर्फ प्रदेश की वधुओं को मिलेगा, भले ही वर दूसरे राज्य का हो.राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कन्या विवाह योजना के संशोधित योजना का लाभ सिर्फ सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर विवाह कराने पर ही मिलेगा. इसके लिए वर और वधु को स्थानीय निकाय, जनपद पंचायत में तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. इस योजना के लिए मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है.
सिर्फ प्रदेश की कन्याओं को लाभ : यह योजना प्रदेश की कन्याओं के लिए है. इसलिए यदि वधु मध्यप्रदेश की है और वर दूसरे प्रदेश का है, तब भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन यदि वर मध्यप्रदेश का है और वधु दूसरे राज्य की है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी. परित्याक्ता यानी जिसका तलाक हो गया हो, उसे भी योजना का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने कन्या विवाह योजना में दहेज की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया है. इसमें विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले वर-वधुओं को राज्य सरकार की तरफ से 51 हजार रुपए का दहेज दिया जाएगा. इसमें 11 हजार रुपए की राशि वधु को चैक के माध्यम से दी जाएगी
ये है दहेज का पूरा ब्यौरा : राज्य सरकार इसके अलावा 38 हजार रुपए की राशि का उपहार देगी. इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन, 32 इंच की कलर टीवी, रेडियो, स्टील की अलमारी, 6 फाइबर कुर्सी का सेट, निवार वाला पलंग, रजाई गद्दे, चांदी का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, सिलाई मशीन, टेबल फेन, दीवार घड़ी, स्टील के 51 बर्तन का सेट, प्रेशर कुकर और वधु के लिए 4 साड़ियां दी जाएंगी. गौरतलब है कि प्रदेश में 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरूआत हुई थी. अब तक प्रदेश में 5 लाख 64 हजार कन्याओं का विवार और निकाह किया जा चुका है. (Chief minister girl marriage scheme) (CM girl marriage scheme also for general)