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पूर्व सरकार के समय बने एक्ट के अनुसार MCU में महापरिषद का गठन करेगी शिवराज सरकार - bhopal news

एमसीयू में लॉकडाउन हटने के बाद नए एक्ट के अनुसार महा परिषद का गठन किया जाएगा, नया एक्ट वही होगा जो कमलनाथ सरकार ने संशोधित कर तैयार किया था.

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Published : May 19, 2020, 3:54 PM IST

भोपाल| माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (एमसीयू) में लॉकडाउन हटने के बाद महापरिषद का गठन किया जाएगा, नए एक्ट के अनुसार इस महा परिषद का गठन होगा. नया एक्ट वही होगा जो कमलनाथ सरकार ने संशोधित कर तैयार किया था और जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के अधिकार कम करते हुए, वहां परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे.

जानकारी के अनुसार महा परिषद का गठन किए जाने की हरी झंडी प्रशासन की ओर से मिल चुकी है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद ही इसका गठन हो पाएगा. इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी लॉकडाउन हटने के बाद की जाएगी. फिलहाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति का प्रभार जनसंपर्क आयुक्त देख रहे हैं.

बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने चहेतों को उपकृत करने पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एक्ट में फेरबदल कर दिया था, इसके बाद अब महा परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के सभी अधिकार मुख्यमंत्री को दिए गए हैं. पहले महा परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्त होने वाले लोकसभा सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्य सभा सदस्य की नियुक्ति के अधिकार उपराष्ट्रपति को थे, लेकिन अब यह नियुक्ति मुख्यमंत्री कर सकते हैं.

इसके अलावा तीन हिंदी भाषी राज्यों के पत्रकारों को उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस महा परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्त कर सकते थे, लेकिन अब यह अधिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिए गए हैं. वहीं परिषद में ख्यात जन संचार विशेषज्ञ, किसी भी संस्था के पत्रकारिता विभाग के शिक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी, एक्ट में भारतीय भाषा के एक पत्रकार को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अब तक भारतीय भाषा के किसी अखबार के संपादक को ही नियुक्ति दी जा सकती थी.

भोपाल| माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (एमसीयू) में लॉकडाउन हटने के बाद महापरिषद का गठन किया जाएगा, नए एक्ट के अनुसार इस महा परिषद का गठन होगा. नया एक्ट वही होगा जो कमलनाथ सरकार ने संशोधित कर तैयार किया था और जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के अधिकार कम करते हुए, वहां परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे.

जानकारी के अनुसार महा परिषद का गठन किए जाने की हरी झंडी प्रशासन की ओर से मिल चुकी है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद ही इसका गठन हो पाएगा. इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी लॉकडाउन हटने के बाद की जाएगी. फिलहाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति का प्रभार जनसंपर्क आयुक्त देख रहे हैं.

बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने चहेतों को उपकृत करने पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एक्ट में फेरबदल कर दिया था, इसके बाद अब महा परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के सभी अधिकार मुख्यमंत्री को दिए गए हैं. पहले महा परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्त होने वाले लोकसभा सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्य सभा सदस्य की नियुक्ति के अधिकार उपराष्ट्रपति को थे, लेकिन अब यह नियुक्ति मुख्यमंत्री कर सकते हैं.

इसके अलावा तीन हिंदी भाषी राज्यों के पत्रकारों को उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस महा परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्त कर सकते थे, लेकिन अब यह अधिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिए गए हैं. वहीं परिषद में ख्यात जन संचार विशेषज्ञ, किसी भी संस्था के पत्रकारिता विभाग के शिक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी, एक्ट में भारतीय भाषा के एक पत्रकार को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अब तक भारतीय भाषा के किसी अखबार के संपादक को ही नियुक्ति दी जा सकती थी.

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