भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स को 4 फीसदी महंगाई राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके बाद अब प्रदेश में सामान्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई राहत एक समान 42 फीसदी हो गई है. पेंशनर्स को महंगाई राहत का लाभ जुलाई से दिया जाएगा. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक जुलाई माह से महंगाई राहत का लाभ दिए जाने से उनको बकाया महंगाई राहत नहीं मिलेगी.
कर्मचारियों ने इसलिए जताया ऐतराज: तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी के मुताबिक राज्य शासन द्वारा राज्य के 5 लाख 87 हजार 425 कार्यरत कर्मचारी और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केन्द्र के समान केन्द्रीय दर से महंगाई राहत दी जाती है, लेकिन पिछला बकाया नहीं दिया जाता. पिछले दिनों राज्य के कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता दिया गया है. वह जनवरी 2023 से दिया गया है, जिसका एरियर भी मिलेगा. चुनावी साल की वजह से सरकार ने प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को तीन किस्तों में एरियर देने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इससे पहले जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक 42 महीने का लगभग 9200 करोड़ रुपए सरकार ने एरियर नहीं दिया. इसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों को भी 48 महीने महंगाई राहत के एरियर से वंचित रखा है. इसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाखों रुपए के एरियर का नुकसान उठाना पड़ा है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से रिटायर्ड कर्मचारियों को केन्द्रीय तिथि से ही बकाया देने और कार्यरत कर्मचारियों को 42 महीने का एरियर दिए जाने की मांग की है.
महंगाई राहत के आदेश जारी: उधर राज्य सरकार ने पेंशनर्स को पेंशन पर महंगाई राहत दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से मान्य किया गया है. इसमें छठा वेतनमान प्राप्त पेंशनर्स को 9 प्रतिशत महंगाई राहत, जबकि 7 वां वेतनमान प्राप्त पेंशनर्स को 4 फीसदी महंगाई राहत दी जाएगी. इस बढ़ोत्तरी के बाद पेंशनर्स को महंगाई राहत की कुल दर 42 फीसदी हो गई है.
- 80 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी.
- महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, समर्थता व क्षतिपूर्ति पर देय होगी. सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी. परिवार पेंशन व असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी महंगाई राहत दिया जाएगा.
- यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है, तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी, लेकिन यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी.