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बिना फीस भरे बच्चों का नहीं होगा अगली कक्षा में प्रमोशन

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस जमा नहीं करने पर छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.

School students will not be promote without paying fees in Madhya Pradesh
बच्चे
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Published : Dec 29, 2020, 3:31 AM IST

Updated : Dec 29, 2020, 4:03 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस जमा नहीं करने पर छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं और सभी अभिभावकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों की ट्यूशन फीस जमा करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि यह फीस एकमुश्त या किस्तों में भी जमा की जा सकती है.

शिक्षकों को नियमित वेतन देने के निर्देश

अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा करने के निर्देशों के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में शिक्षक और स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन नियमित रूप से दिए जाए. साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में यह भी कहा है कि अनलॉक के बाद लगभग सभी क्षेत्रों कार्यालयों उपक्रम और सेवाएं प्रारंभ कर दी गई है ऐसे में अभिभावकों से भी अपेक्षित है कि वह ट्यूशन फीस जमा करें.

School students will not be promote without paying fees in Madhya Pradesh
आदेश

कई अभिभावक नहीं कर रहे हैं ट्यूशन फीस जमा

कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से निजी स्कूल बंद हैं. इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिए थे कि स्कूल अतिरिक्त फीस नहीं वसूल सकते हैं. सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है. वहीं कोर्ट ने स्कूलों को यह हिदायत भी दी थी कि किसी भी स्थिति में बच्चों का नाम स्कूल से ना काटा जाए. ऐसे में कई अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इसे लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से मांग की थी कि अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा करने के निर्देश दिए जाएं.

जिनकी कक्षाएं लग रही उन्हें पूरा शुल्क

विभाग ने 15 दिसंबर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं प्रारंभ की है। ऐसे में स्कूल भी नियमित खुल रहे है वे स्कूल संचालक की अन्य गतिविधियां भी कर रहे हैं. विभाग ने साफ किया है कि ऐसे स्कूलों को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त फीस लेने की छूट है, वे जनवरी 2021 से सत्र अवधि तक फीस ले सकते हैं.

भोपाल। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस जमा नहीं करने पर छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं और सभी अभिभावकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों की ट्यूशन फीस जमा करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि यह फीस एकमुश्त या किस्तों में भी जमा की जा सकती है.

शिक्षकों को नियमित वेतन देने के निर्देश

अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा करने के निर्देशों के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में शिक्षक और स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन नियमित रूप से दिए जाए. साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में यह भी कहा है कि अनलॉक के बाद लगभग सभी क्षेत्रों कार्यालयों उपक्रम और सेवाएं प्रारंभ कर दी गई है ऐसे में अभिभावकों से भी अपेक्षित है कि वह ट्यूशन फीस जमा करें.

School students will not be promote without paying fees in Madhya Pradesh
आदेश

कई अभिभावक नहीं कर रहे हैं ट्यूशन फीस जमा

कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से निजी स्कूल बंद हैं. इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिए थे कि स्कूल अतिरिक्त फीस नहीं वसूल सकते हैं. सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है. वहीं कोर्ट ने स्कूलों को यह हिदायत भी दी थी कि किसी भी स्थिति में बच्चों का नाम स्कूल से ना काटा जाए. ऐसे में कई अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इसे लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से मांग की थी कि अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा करने के निर्देश दिए जाएं.

जिनकी कक्षाएं लग रही उन्हें पूरा शुल्क

विभाग ने 15 दिसंबर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं प्रारंभ की है। ऐसे में स्कूल भी नियमित खुल रहे है वे स्कूल संचालक की अन्य गतिविधियां भी कर रहे हैं. विभाग ने साफ किया है कि ऐसे स्कूलों को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त फीस लेने की छूट है, वे जनवरी 2021 से सत्र अवधि तक फीस ले सकते हैं.

Last Updated : Dec 29, 2020, 4:03 AM IST
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