भोपाल (Agency,PTI)। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगा दिया. इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस फैसले ने न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास और सम्मान बढ़ाया है. कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा "राहुल गांधी की सज़ा पर रोक न केवल न्याय की जीत है, बल्कि देश के अरबों न्यायप्रिय सच्चे लोगों की जीत भी है. हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक राहत मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं."
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सुन लो वतन को अंधेरों की सियासत में धकेलने वालों
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
कोई रोक ही नहीं सकता इंसाफ़ की रोशनी का आना।#JanNayakRahulGandhi pic.twitter.com/MYzZqQIujC
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कांग्रेसियों ने मनाया जश्न : जैसे ही राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने की खबर आई तो राजधानी भोपाल सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. कांग्रेसियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष अब खुद ही उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं. बता दें कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद राहुल गांधी एक सांसद के रूप में अपनी स्थिति बहाल करने की मांग कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय निचली अदालत के न्यायाधीश ने कोई कारण नहीं बताया.
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मा. राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक न केवल न्याय की जीत है, बल्कि देश के अरबों न्यायप्रिय सच्चे लोगों की जीत भी है।#JanNayakRahulGandhi pic.twitter.com/uSWrqGqT3e
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ये है मामला : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई. मामले के अनुसार पूर्णेश मोदी द्वारा उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर दायर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से लगातार इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि उनकी टिप्पणी से उत्पन्न आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाई जाए और कहा था कि वह दोषी नहीं हैं. यह भी बता दें कि पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.