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तय शेड्यूल पर ही होंगे MP Panchayat Election, ओबीसी आरक्षित सीटों पर दोबारा जारी होगी अधिसूचना: चुनाव आयोग

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जारी सुप्रीम आदेश के बाद पेंच फंस गया है, अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया (stay on obc reserved seats election in mp panchayat) को स्थगित कर दिया है, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है. हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बाकी चुनाव यथावत रहेंगे

obc reservation mp panchayat election
सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव पर स्टे का आदेश
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Published : Dec 18, 2021, 8:57 AM IST

Updated : Dec 18, 2021, 3:34 PM IST

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए चल रही निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बावत आयोग ने आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई है. अब ओबीसी सीटों को सामान्य ही माना जाएगा. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बाकी चुनाव यथावत रहेंगे.

पंचायत चुनाव पर 'सुप्रीम निर्देश' 2014 के नियमों के मुताबिक हो चुनाव, OBC सीटों को माना जाएगा सामान्य

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक चुनाव कराने का आदेश दिया है, साथ ही कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चेताया भी है कि कानून का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में चुनाव रद्द भी किये जा सकते हैं. इस आदेश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी रिजर्व (stay on obc reserved seats election in mp panchayat) सीटों पर होने वाली चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया है.

district panchayat president reservation process stopped
ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित

जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के रिजर्वेशन प्रक्रिया पर भी रोक (Reservation process for post of District Panchayat President stopped in MP) लगा दी है, पहले 14 दिसम्बर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रिजर्वेशन तय करने की तारीख मुकर्रर थी, जिसे बढ़ाकर 18 दिसंबर किया गया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है. मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 13 प्रतिशत सीटें पंचायत चुनाव में आरक्षित हैं.

27 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को आदेशित किया था कि संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कराए जाएं, ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं. पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया चल रही है. वहीं आरक्षण के रोटेशन सहित अन्य मामलों की याचिकाएं उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में दायर की गई हैं. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए, अगर कानून का पालन नहीं किया तो चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 27 दिसंबर को होगी.

शासन को पत्र लिख रहा राज्य निर्वाचन आयोग
एमपी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश शासन को पत्र लिख रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ओबीसी आरक्षण वाले पदों को भी नोटिफाइड करें, ताकि उन सीटों पर भी चुनाव कराए जा सकें. चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बाकी चुनाव पूर्व निर्धारित शेड्यूल से ही होंगे. वहीं जिन सीटों पर चुनाव स्थगित है उनके लिये नोटिफाइड किया जाएगा.

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए चल रही निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बावत आयोग ने आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई है. अब ओबीसी सीटों को सामान्य ही माना जाएगा. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बाकी चुनाव यथावत रहेंगे.

पंचायत चुनाव पर 'सुप्रीम निर्देश' 2014 के नियमों के मुताबिक हो चुनाव, OBC सीटों को माना जाएगा सामान्य

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक चुनाव कराने का आदेश दिया है, साथ ही कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चेताया भी है कि कानून का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में चुनाव रद्द भी किये जा सकते हैं. इस आदेश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी रिजर्व (stay on obc reserved seats election in mp panchayat) सीटों पर होने वाली चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया है.

district panchayat president reservation process stopped
ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित

जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के रिजर्वेशन प्रक्रिया पर भी रोक (Reservation process for post of District Panchayat President stopped in MP) लगा दी है, पहले 14 दिसम्बर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रिजर्वेशन तय करने की तारीख मुकर्रर थी, जिसे बढ़ाकर 18 दिसंबर किया गया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है. मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 13 प्रतिशत सीटें पंचायत चुनाव में आरक्षित हैं.

27 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को आदेशित किया था कि संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कराए जाएं, ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं. पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया चल रही है. वहीं आरक्षण के रोटेशन सहित अन्य मामलों की याचिकाएं उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में दायर की गई हैं. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए, अगर कानून का पालन नहीं किया तो चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 27 दिसंबर को होगी.

शासन को पत्र लिख रहा राज्य निर्वाचन आयोग
एमपी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश शासन को पत्र लिख रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ओबीसी आरक्षण वाले पदों को भी नोटिफाइड करें, ताकि उन सीटों पर भी चुनाव कराए जा सकें. चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बाकी चुनाव पूर्व निर्धारित शेड्यूल से ही होंगे. वहीं जिन सीटों पर चुनाव स्थगित है उनके लिये नोटिफाइड किया जाएगा.

Last Updated : Dec 18, 2021, 3:34 PM IST

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