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एमपी पंचायत चुनाव: SC ने HC को भेजा मामला, हाई कोर्ट कल सभी याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम ने सुनवाई नहीं की. कोर्ट ने इन याचिकाओं को हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ मर्ज कर हाई कोर्ट से इनपर सुनवाई करने को कहा है. जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर गुरूवार 16 दिसंबर को सुनवाई तय की है.

MP Panchayat election Nomination process starts
एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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Published : Dec 14, 2021, 12:26 PM IST

Updated : Dec 15, 2021, 5:35 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने सहित अन्य याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट सभी याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं किए जाने , आरक्षण और पुराने परिसीमन के आधार पर घोषित किए गए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी.जिस पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) आज सुनवाई होनी थी.

एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

इस बात पर फंसा है पेंच
दरअसल एमपी की शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए. इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है. हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को स्वीकार किया था, लेकिन एक ही जैसे मुद्दे पर दाखिल अन्य याचिकाओं पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है. इसलिए एक ही मामले में दो कोर्ट को इनवोल्व न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा. इसके साथ ही हाई कोर्ट को सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई आज

18 दिसंबर को तय होगा अध्यक्ष पद का आरक्षण

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है. यह आरक्षण अब 18 दिसंबर को होगा, इससे पहले यह प्रक्रिया मंगलवार (14 दिसंबर, 2021) को पूरी होनी थी. मध्यप्रदेश पंचायत राज स्वराज अधिनियम की धारा 32 और मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन अधिनियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत पदो के आरक्षण की कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारियों और पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है.

आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती

राज्य में पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक आरक्षण रोटेशन (Reservation process for District Panchayat President postponed) के आधार पर होता है. इसका आशय यह है कि जिस वर्ग के लिए पूर्व में पद आरक्षित था, अगले चुनाव में वह दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा. इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी. वहीं दूसरी ओर अन्य पदों के लिए वर्ष 2014 के ही आरक्षण का पालन किया जा रहा है. इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी. यह सुनवाई सोमवार को थी मगर उसे आज तक के लिए बढ़ा दिया गया था.

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) का ऐलान के बाद सभी जिलों में सोमवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 13 से 20 दिसंबर के बीच पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन किया जाना है, पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को होना है, इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाएंगे.

तीन चरणों में होंगे एमपी पंचायत चुनाव 2022

तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा और अंतिम चरण 16 फरवरी को होगा. पंचायत चुनावों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग-अलग जगहों और तारीखों पर वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने पहले चरण में 9 जिलों, दूसरे चरण में 7 जिलों और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाने का ऐलान किया है. चुनाव की प्रक्रिया 23 फरवरी तक चलेगी.

  • पहला चरण (6 जनवरी)-9 जिले- दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल.
  • दूसरा चरण- (28 जनवरी) 7 जिले - बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर और देवास
  • तीसरा चरण ( 16 फरवरी) 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाएंगे. जिसमें 3 करोड़ 92 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. चुनाव कार्य समपन्न कराने के लिए 4 लाख 25 हजार मतदान कर्मियों का उपयोग किया जाएगा. चुनाव के अंतिम परिणाम का प्रकाशन 23 फरवरी को किया जाएगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने सहित अन्य याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट सभी याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं किए जाने , आरक्षण और पुराने परिसीमन के आधार पर घोषित किए गए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी.जिस पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) आज सुनवाई होनी थी.

एमपी पंचायत चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

इस बात पर फंसा है पेंच
दरअसल एमपी की शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए. इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है. हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को स्वीकार किया था, लेकिन एक ही जैसे मुद्दे पर दाखिल अन्य याचिकाओं पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है. इसलिए एक ही मामले में दो कोर्ट को इनवोल्व न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा. इसके साथ ही हाई कोर्ट को सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई आज

18 दिसंबर को तय होगा अध्यक्ष पद का आरक्षण

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है. यह आरक्षण अब 18 दिसंबर को होगा, इससे पहले यह प्रक्रिया मंगलवार (14 दिसंबर, 2021) को पूरी होनी थी. मध्यप्रदेश पंचायत राज स्वराज अधिनियम की धारा 32 और मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन अधिनियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत पदो के आरक्षण की कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारियों और पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है.

आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती

राज्य में पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक आरक्षण रोटेशन (Reservation process for District Panchayat President postponed) के आधार पर होता है. इसका आशय यह है कि जिस वर्ग के लिए पूर्व में पद आरक्षित था, अगले चुनाव में वह दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा. इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी. वहीं दूसरी ओर अन्य पदों के लिए वर्ष 2014 के ही आरक्षण का पालन किया जा रहा है. इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी. यह सुनवाई सोमवार को थी मगर उसे आज तक के लिए बढ़ा दिया गया था.

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) का ऐलान के बाद सभी जिलों में सोमवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 13 से 20 दिसंबर के बीच पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन किया जाना है, पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को होना है, इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाएंगे.

तीन चरणों में होंगे एमपी पंचायत चुनाव 2022

तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा और अंतिम चरण 16 फरवरी को होगा. पंचायत चुनावों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग-अलग जगहों और तारीखों पर वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने पहले चरण में 9 जिलों, दूसरे चरण में 7 जिलों और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाने का ऐलान किया है. चुनाव की प्रक्रिया 23 फरवरी तक चलेगी.

  • पहला चरण (6 जनवरी)-9 जिले- दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल.
  • दूसरा चरण- (28 जनवरी) 7 जिले - बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर और देवास
  • तीसरा चरण ( 16 फरवरी) 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाएंगे. जिसमें 3 करोड़ 92 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. चुनाव कार्य समपन्न कराने के लिए 4 लाख 25 हजार मतदान कर्मियों का उपयोग किया जाएगा. चुनाव के अंतिम परिणाम का प्रकाशन 23 फरवरी को किया जाएगा.
Last Updated : Dec 15, 2021, 5:35 PM IST

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