भोपाल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने प्राॅपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्राॅपर्टी के किराए में बड़ी राहत दी है. इसके तहत एक लाख रुपए तक के बकाया पर 50 फीसदी सरचार्ज ही लिया जाएगा. नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. यह छूट सिर्फ उन मामलों में मिलेगी जिनमें बकाया बिल का भुगतान 31 अगस्त तक कर दिया जाएगा.
प्राॅपर्टी टैक्स, पानी के बिल में रियायत
नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक प्राॅपर्टी टैक्स में 50 हजार रुपए तक की बकायादारी के मामले से सरचार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. एक लाख रुपए तक के बकाया पर अब सिर्फ आधा यानी 50 फीसदी सरचार्ज ही लिया जाएगा. यदि बकाया की रकम एक लाख से ज्यादा है, तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ रहेगा. नगरीय निकायों की किराए पर दी गई प्राॅपर्टी पर 20 हजार रुपए तक का किराया पूरी तरह माफ कर दिया गया है.
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इसके अलावा 20 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक के बकाया पर भी 50 फीसदी छूट दी गई है. 50 हजार से ज्यादा के बकाया किराए पर 25 प्रतिशत छूट रहेगी. विभाग के आदेश के अनुसार इन सभी छूट का लाभ सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी, जो 31 अगस्त तक इसका भुगतान कर देंगे.