भोपाल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में इस साल अपने घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों का पंजीयन कराया जा रहा है. यह पंजीयन श्रम विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिक पोर्टल एवं रोजगार सेतु पोर्टल पर कराया जा रहा है. श्रम विभाग ने समस्त कलेक्टर्स को प्रवासी मजदूरों के पंजीयन के निर्देश जारी किये हैं. पूर्व में एक अप्रैल 2021 या उसके बाद मध्यप्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये थे. (mp laborer registration on e sharm portal)
मजदूरों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के कारण मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक, जो दूसरे राज्यों में नियोजित थे, मध्यप्रदेश वापस लौट रहे हैं या राज्य के अन्दर अन्य जिलों से लौट रहे हैं. इन सभी को शासन की विभिन्न योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ दिया जाना है. इसके लिये इनके सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जानी है. (labor in mp)
इन लोगों का सर्वे में किया जाएगा शामिल
बताया गया है कि यह कार्य ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारियों द्वारा किया जाएगा. प्रवासी श्रमिक, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसे सभी मूल निवासी प्रवासी श्रमिकों का सर्वे किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल) अथवा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना में पंजीयन के लिये पात्रता रखते हैं.
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प्रवासी श्रमिकों में निर्माण श्रमिकों की 43, असंगठित श्रमिकों की 40 तथा कारखानों में नियोजित श्रमिकों की 9 श्रेणियां अंकित हैं. पोर्टल पर उन नियोजकों की भी जानकारी प्रदर्शित रहेगी, जिन्हें श्रमिक-मजदूरों की आवश्यकता है. प्रवासी श्रमिक इन नियोजकों से रोजगार के लिए पोर्टल पर दर्ज फोन अथवा ई-मेल से स्वयं भी संपर्क कर सकते हैं.
-- आईएएनएस