हैदराबाद। Auto Debit Payments को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) नियमों में बदलाव करने जा रहा है. यह खबर उन करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए काम की है जिनका बिजली, मोबाइल का बिल या दूसरे यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट होता है. क्योंकि रिजर्व बैंक ने Additional Factor Authentication (AFA) के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सीस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा. आप भी जान लिजिए कैसे करना होगा आपको पेमेंट...
ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बदले नियम
देश में डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से RBI ने Additional Factor Authentication (AFA) लागू करने के निर्देश दिए है. पहले भी रेकरिंग ऑनलाइन पेमेंट में ग्राहकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए AFA का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया था. लेकिन IBA की अपील को देखते हुए इसे लागू करने के लिए डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी थी, ताकि बैंक इस फ्रेमवर्क को लागू करने की पूरी तैयारी कर सकें.
दूसरी बार बढ़ी AFA लागू करने की डेडलाइन
रिजर्व बैंक ने बैंकों से दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक फ्रेमवर्क को लागू करने की तैयारी कर लें. रिजर्व बैंक का कहना है कि बार बार मौके दिए जाने के बाद भी इस फ्रेमवर्क को लागू नहीं किया गया है, ये बेहद चिंताजनक है. बैंकों की तैयारियों में देरी से कस्टमर को दिक्कत पेश न आए इसलिए बैंकों को फ्रेमवर्क में शिफ्ट होने के लिए आरबीआई ने फिर से इसकी डेडलाइन बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 तक का मौका दिया है. इसके बाद अगर चूक हुई तो कार्रवाई की जाएगी.
अगर ये RBI की गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू हो जातीं तो देश के करोड़ों कस्टमर्स मुश्किल में आ जाते. क्योंकि जिन कस्टमर्स के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में ऑटो डेबिट पेमेंट हैं, वो अटक जाते, OTT सब्सक्रिप्शन फेल हो जाता.
RBI की गाइडलाइंस का बैंकों ने नहीं किया पालन
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने चेतावनी दी थी कि जिन लाखों कस्टमर्स ने OTT का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, उनका सब्सक्रिप्शन 30 सितंबर के बाद फेल हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बैंकों ने e-mandates के लिए RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, मॉडिफिकेशन और विद्ड्रॉल को एक्टीवेट करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं.
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ये है RBI की नई गाइडलाइंस
RBI के नए नियम के मुताबिक बैंकों को पेमेंट की तारीख के 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. पेमेंट को मंजूरी तभी मिलेगी जब कस्टमर इसकी मंजूरी देगा. अगर रिकरिंग पेमेंट 5000 रुपये से ज्यादा है, तो बैंकों को कस्टमर को एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भी भेजना होगा. RBI ने कस्टमर्स की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया है. इसके पहले रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों, पेमेंट गेटवे और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा था कि वो कार्ड डिटेल्स को परमानेंट स्टोर नहीं करें, इससे रेकरिंग पेमेंट और मुश्किल हो गया है.