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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को मिली जमानत

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को जमानत मिल गई है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है.

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रातुल पुरी को मिली जमानत
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Published : Dec 2, 2019, 7:38 PM IST

नई दिल्ली\भोपाल। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया. पिछले 29 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि बैंक लोन घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में होने की वजह से अभी रातुल पुरी को जेल में ही रहना होगा.

पिछले 22 नवंबर को ईडी ने रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया था. रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा था कि, रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं, कि उन्होंने दो रूट से पैसा पाया है.

ईडी ने लगाए 18 आरोप

सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा था कि, रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है. रातुल पुरी के खिलाफ दो रूट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है.

पिछले 16 नवंबर को रातुल पुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. पिछले 2 नवंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. चार्जशीट में रातुल पुरी के अलावा जसप्रीत आहुजा को भी आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और जसप्रीत आहुजा के खिलाफ समन जारी किया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 18 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया.

पैसे दुबई ट्रांसफर का आरोप

ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन यूरो दिए गए. ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दिए गए. ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कोर्ट को बताया था कि, जांच के दौरान किसी नियामत के परिसर की भी तलाशी ली गई जहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए.

माटा ने बताया था कि दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी. जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाई और उसके जरिए पैसा रातुल पुरी तक पहुंचाया गया.

पिछले 21 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पूछताछ की अनुमति दी थी. रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

नई दिल्ली\भोपाल। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया. पिछले 29 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि बैंक लोन घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में होने की वजह से अभी रातुल पुरी को जेल में ही रहना होगा.

पिछले 22 नवंबर को ईडी ने रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया था. रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा था कि, रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं, कि उन्होंने दो रूट से पैसा पाया है.

ईडी ने लगाए 18 आरोप

सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा था कि, रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है. रातुल पुरी के खिलाफ दो रूट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है.

पिछले 16 नवंबर को रातुल पुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. पिछले 2 नवंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. चार्जशीट में रातुल पुरी के अलावा जसप्रीत आहुजा को भी आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और जसप्रीत आहुजा के खिलाफ समन जारी किया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 18 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया.

पैसे दुबई ट्रांसफर का आरोप

ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन यूरो दिए गए. ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दिए गए. ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कोर्ट को बताया था कि, जांच के दौरान किसी नियामत के परिसर की भी तलाशी ली गई जहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए.

माटा ने बताया था कि दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी. जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाई और उसके जरिए पैसा रातुल पुरी तक पहुंचाया गया.

पिछले 21 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पूछताछ की अनुमति दी थी. रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.

Intro:नई दिल्ली।दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को जमानत दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया। पिछले 29 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि बैंक लोन घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में होने की वजह से अभी रातुल पुरी को जेल में ही रहना होगा।



Body:पिछले 22 नवंबर को ईडी ने रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया था। रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा था कि रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने दो रुट से पैसा पाया है।
सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा था कि रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो। ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है। रातुल पुरी के खिलाफ दो रुट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है।
पिछले 16 नवंबर को रातुल पुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था । पिछले 2 नवंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। चार्जशीट में रातुल पुरी के अलावा जसप्रीत आहुजा को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और जसप्रीत आहुजा के खिलाफ समन जारी किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 18 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया।



Conclusion:ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन युरो दिए गए। ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दिए गए। ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कोर्ट को बताया था कि जांच के दौरान किसी नियामत के परिसर की भी तलाशी ली गई जहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए।  माटा ने बताया था कि दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी। जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाई और उसके जरिए पैसा रातुल पुरी तक पहुंचाया गया।
पिछले 21 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पूछताछ की अनुमति दी थी। रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता  हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था।
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