भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भले ही टल गए हों, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कई अहम निर्देश जारी किए हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव में दाखिल होने वाले नामांकन पत्र में अगर कोई प्रत्याशी गलत जानकारी देता है तो गलत जानकारी देने वाले प्रत्याशी पर 6 महीने की सजा और 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टर को जारी किए कई निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों की प्रक्रिया के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं. वे निर्देश इस तरह हैं. नामांकन पत्र में प्रत्याशी को यह जानकारियां देनी होगी.
- आवास में शौचालय की स्थिति.
- सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी.
- बिजली बिल को लेकर नो ड्यूज.
- ग्राम पंचायत जनपद पंचायत और जिला पंचायत का नो ड्यज.
- नगर परिषद,नगर पालिका परिषद और नगर निगम के नो ड्यूज.
- आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र.
- चल अचल संपत्ति,कंपनी फर्म,ऋण और एफडी का ब्यौरा.
- गहने,बुलियन मूल्यवान वस्तु की जानकारी.
स्टाम्प पेपर पर देना होगा शपथपत्र
इन जानकारियों को देने के लिए शपथ पत्र तैयार की करना होगा. जिसमें यह तमाम जानकारियां होंगी. अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार के संबंध में यह दावा करता है कि गलत जानकारी दी गई है. तो उसे भी रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी देने के साथ विज्ञापन प्रकाशित करना होगा.
गलत जानकारी सिद्ध होने पर 6 माह की सजा और 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान
राज्य निर्वाचन आयोग जिला कलेक्टर को निर्देश दिए है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी. अगर किसी उम्मीदवार के बारे में गलत जानकारी देने की शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाएगी और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ छह माह की सजा और 25000 जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.