भोपाल। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मध्यप्रदेश की ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर के कर्मियों को 50 लाख का बीमा लाभ दिया जाएगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है, मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना का लाभ सरकारी डॉक्टर की तरह कोरोना का इलाज कर रहे प्राइवेट डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों को भी दिए जाने का एलान किया.
कोरोना का संक्रमण प्रदेश के बड़े जिलों से निकलकर छोटे जिलों तक पहुंचने लगा है. प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा जिले कोरोना के दायरे में आ चुके हैं. देश के दूसरे बड़े राज्यों से लौटने वाले मजदूरों का ग्रामीण स्तर पर चेक किया जा रहा है. इस काम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी के अलावा पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक तक की सेवाएं ली जा रही है.
काम के दौरान कोरोना की चपेट में आने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बीमा का लाभ देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भी देने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर निर्देशित कर दिया है.
प्राइवेट डॉक्टरों और कर्मियों को भी मिलेगा 50 लाख बीमा कवर
उधर सरकारी डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों की तरह ही प्राइवेट डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों को 50 लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा. प्राइवेट डॉक्टर की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका निर्णय लिया है.