भोपाल| प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत आखिरकार हो गई है. पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने वार्ड और पदों के आरक्षण का कार्यकाल भी घोषित कर दिया है, जिसमें 27 जनवरी को पंचायतों के वार्ड और सरपंच पद का आरक्षण होगा.
30 जनवरी को जनपद और जिला पंचायत चुनाव के लिए जनपद पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण भी किया जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई राज्य स्तर पर होगी. इसका कार्यक्रम भी अलग से घोषित किया जाएगा. 3 फरवरी तक कलेक्टर को आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट आयुक्त पंचायत राज के कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी. प्रमाणित प्रतिलिपि विशेष वाहक से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष चक्रानुक्रम से विभिन्न वर्गों के लिए लॉटरी निकाल कर आरक्षित किए जाएंगे.
अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए वार्ड आरक्षण आबादी के हिसाब से ही तय किया जाएगा. वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पद चक्रानुक्रम से लॉटरी निकाल कर आरक्षित किए जाएंगे, लॉटरी से आरक्षण तय करने के 5 दिन पहले सूचना भी प्रकाशित करनी होगी ताकि सभी लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें, इसके अलावा आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे .