ETV Bharat / state

राहत: अब 31 मार्च तक Pan Card को आधार कार्ड से कर सकेंगे लिंक

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है. अब आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा सकते हैं.

pan card link
पेन कार्ड लिंक
author img

By

Published : Jun 25, 2021, 10:28 PM IST

Updated : Sep 18, 2021, 10:44 AM IST

हैदराबाद। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है. अब आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा सकते हैं. इसके बाद कराने पर आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

लिंक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
चार्टर्ड अकाउंटेंट सीके मिश्रा ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पहले थी आखिरी तारीख 30 जून
पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी. लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है. मिश्रा ने बताया कि 31 मार्च तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

कैसे करें पैन से आधार लिंक

मिश्रा ने कहा कि यह काम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एसएमएस भेजकर भी पैन कार्ड से आधार लिंक हो जाता है. उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.'

उन्होंने बताया कि इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.

हैदराबाद। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है. अब आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा सकते हैं. इसके बाद कराने पर आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

लिंक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
चार्टर्ड अकाउंटेंट सीके मिश्रा ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पहले थी आखिरी तारीख 30 जून
पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी. लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है. मिश्रा ने बताया कि 31 मार्च तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

कैसे करें पैन से आधार लिंक

मिश्रा ने कहा कि यह काम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एसएमएस भेजकर भी पैन कार्ड से आधार लिंक हो जाता है. उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.'

उन्होंने बताया कि इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.

Last Updated : Sep 18, 2021, 10:44 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.