भोपाल। कोरोना संकट में अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने कई ऐलान किए हैं. ऐसे में अब मुख्यमंत्री कोविड-19 जनकल्याण योजना के तहत श्रम विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अनाथ बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5000 रुपए दिए जाएंगे.
ये लोग ले सकेंगे योजना का लाभ
इसका लाभ एक मार्च 2020 के बाद कोरोना से मृत लोगों के आश्रित बच्चों को मिल सकेगा, माता-पिता या अभिभावक की मौत कोरोना से होने या ठीक होने के दो माह के अंदर मौत होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका सीओ, ग्रामीण इलाकों में जनपद पंचायत के सीईओ को आवेदन देना होगा. इसके बाद कलेक्टर द्वारा गठित समिति फैसला लेगी.
योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा
इस योजना में हर माह मुफ्त राशन और पहली से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थान ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी सरकार सिर्फ शिक्षण शुल्क देगी, दस माह तक हर महीने 1500 रुपये निर्वाह भत्ता, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए नगर निगम क्षेत्र में 500 और नगर पालिका क्षेत्र में 300 रुपये मिलेंगे. पेंशन का लाभ 21 साल की उम्र तक ही मिल सकेगा.