भोपाल। 14 नवंबर को जारी मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के नए विज्ञापन में संविदा कर्मियों को उम्र में छूट नहीं दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है. आयोग के विज्ञापन में संविदा कर्मचारियों के छूट का कोई जिक्र नहीं है, जिससे प्रदेश के करीब 72 हजार संविदा कर्मचारियों में खासा आक्रोश है. संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर एमपीपीएससी के विज्ञापन में संशोधन नहीं करता है तो वह हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.
संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में संविदा कर्मचारियों को 20% आरक्षण तो नहीं दिया जाएगा लेकिन उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 5 जून 2018 के बिंदु क्रमांक में 1.11 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आयोग की भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 55 साल की उम्र तक आयु सीमा में छूट दी जाएगी.