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अब घर बैठे होगी चोरी की शिकायत, e-FIR का ट्रायल रन शुरू, कोचिंग संचालक ने दर्ज कराई पहली शिकायत

मध्य प्रदेश में गुरुवार से e-FIR का ट्रायल रन शुरू किया गया. इस दौरान एक कोचिंग संचालक ने ऑनलाइन FIR दर्ज करवाई. जिसके तहत पीड़ित नागरिक जिनकी वाहन चोरी जिसकी कीमत 15 लाख से कम हो और साधारण चोरी जिसकी कीमत 1 लाख से कम हो ऐसे प्रकरणों में e-FIR दर्ज करवा सकते हैं.

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Published : Aug 12, 2021, 10:58 PM IST

अब घर बैठे होगी चोरी की शिकायत, e-FIR का ट्रायल रन शुरू
अब घर बैठे होगी चोरी की शिकायत, e-FIR का ट्रायल रन शुरू

भोपाल। मध्य प्रदेश में वाहन चोरी और सामान्य चोरी के मामले में लोगों को FIR के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे. ऐसे मामलों में पीड़ित घर बैठे ही प्रकरण दर्ज करा सकेगा. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ने MPeCOP पर e-FIR दर्ज कराने ट्रायल रन शुरू कर दिया है. ट्रायल रन के दौरान भोपाल के पिपलानी इलाके में रहने वाले कोचिंग संचालक ने चोरी की शिकायत की जिस पर संबंधित थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज कर ली. एससीआरबी के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि ट्रायल रन के दौरान आने वाली खामियों को दूर कर जल्दी से शुरू किया जाएगा.

इन मामलों में हो सकेगी e-FIR

ई एफआईआर सभी मामलों में दर्ज नहीं की जाएगी. यह सिर्फ 15 लाख रुपए से कम कीमत के वाहन चोरी, एक लाख रुपए कम कीमत के सामान की चोरी साथ ही ऐसे मामलों में, जिसमें आरोपी अज्ञात हो और घटना में बल का प्रयोग ना हुआ हो और ना ही किसी को चोट आई हो. e-FIR के लिए शिकायतकर्ता सिटीजन पोर्टल cityzen.mppolice.gov.in और मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल ऐप MPeCOP पर अपनी आईडी से लॉगिन करके एफ आई आर दर्ज कराई जा सकती है.

एफआईआर के लिए पीड़ित को अपना आधार नंबर डालना होगा और शिकायत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही दर्ज कराई जा सकेगी. शिकायत अपलोड करते ही SMS के माध्यम से पीड़ित के पास शिकायत पहुंचने की सूचना मिल जाएगी. शिकायत की सूचना थाना प्रभारी, टुआइसी और मुंशी के पास पहुंचेगी. थाना प्रभारी 24 घंटे के अंदर शिकायत पढ़कर इस पर कार्रवाई करेगा.

अभी किया जा रहा ट्रायल रन

e FIR का गुरुवार से प्रदेश भर में ट्रायल रन शुरू किया गया है, एससीआरबी के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि इसको लेकर सभी जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है और उनके सुझाव मंगाए गए हैं. ट्रायल रन के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर कर इसे लांच किया जाएगा. हालांकि इसमें अभी करीब 2 महीने का वक्त लगेगा.

मेरी सोने की चेन चोरी हो गई थी, मैंने सोचा थाने जाकर FIR दर्ज करवाऊं फिर मैंने सोचा ऑनलाइन FIR दर्ज करवा देता हूं. मैं एमपी पुलिस की वेबसाइट पर गया तो वहां मुझे e-FIR का ऑप्शन मिला, जिससे मैंने e-FIR दर्ज करवाई.

सुमित मंगल, शिकायतकर्ता


ट्रायल रन के दौरान कोचिंग संचालक की शिकायत पर FIR

e-FIR के ट्रायल रन के दौरान पिपलानी इलाके में रहने वाले एक कोचिंग संचालक सुमित मंगल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई. उनके घर से उनकी सोने की चेन चोरी हो गई थी. कोचिंग संचालक सुमित मंगल ने बताया कि उन्होंने थाने जाने की अपेक्षा घर से ही ऑनलाइन FIR के लिए आवेदन किया. दूसरे दिन मीटिंग संबंधित पिपलानी थाना पुलिस का फॉर्म पहुंचा और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली.

SCRB पुलिस मुख्यालय ने eFIR का ट्रायल रन शुरू किया है, जिसके तहत पीड़ित नागरिक जिनकी वाहन चोरी जिसकी कीमत 15 लाख से कम हो और साधारण चोरी जिसकी कीमत 1 लाख से कम हो ऐसे प्रकरणों में उन्हें थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे अपने मोबाइल से कहीं भी और कभी भी FIR दर्ज करवा सकते हैं.

चंचल शेखर, एडीजी, SCRB

भोपाल। मध्य प्रदेश में वाहन चोरी और सामान्य चोरी के मामले में लोगों को FIR के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे. ऐसे मामलों में पीड़ित घर बैठे ही प्रकरण दर्ज करा सकेगा. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ने MPeCOP पर e-FIR दर्ज कराने ट्रायल रन शुरू कर दिया है. ट्रायल रन के दौरान भोपाल के पिपलानी इलाके में रहने वाले कोचिंग संचालक ने चोरी की शिकायत की जिस पर संबंधित थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज कर ली. एससीआरबी के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि ट्रायल रन के दौरान आने वाली खामियों को दूर कर जल्दी से शुरू किया जाएगा.

इन मामलों में हो सकेगी e-FIR

ई एफआईआर सभी मामलों में दर्ज नहीं की जाएगी. यह सिर्फ 15 लाख रुपए से कम कीमत के वाहन चोरी, एक लाख रुपए कम कीमत के सामान की चोरी साथ ही ऐसे मामलों में, जिसमें आरोपी अज्ञात हो और घटना में बल का प्रयोग ना हुआ हो और ना ही किसी को चोट आई हो. e-FIR के लिए शिकायतकर्ता सिटीजन पोर्टल cityzen.mppolice.gov.in और मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल ऐप MPeCOP पर अपनी आईडी से लॉगिन करके एफ आई आर दर्ज कराई जा सकती है.

एफआईआर के लिए पीड़ित को अपना आधार नंबर डालना होगा और शिकायत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही दर्ज कराई जा सकेगी. शिकायत अपलोड करते ही SMS के माध्यम से पीड़ित के पास शिकायत पहुंचने की सूचना मिल जाएगी. शिकायत की सूचना थाना प्रभारी, टुआइसी और मुंशी के पास पहुंचेगी. थाना प्रभारी 24 घंटे के अंदर शिकायत पढ़कर इस पर कार्रवाई करेगा.

अभी किया जा रहा ट्रायल रन

e FIR का गुरुवार से प्रदेश भर में ट्रायल रन शुरू किया गया है, एससीआरबी के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि इसको लेकर सभी जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है और उनके सुझाव मंगाए गए हैं. ट्रायल रन के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर कर इसे लांच किया जाएगा. हालांकि इसमें अभी करीब 2 महीने का वक्त लगेगा.

मेरी सोने की चेन चोरी हो गई थी, मैंने सोचा थाने जाकर FIR दर्ज करवाऊं फिर मैंने सोचा ऑनलाइन FIR दर्ज करवा देता हूं. मैं एमपी पुलिस की वेबसाइट पर गया तो वहां मुझे e-FIR का ऑप्शन मिला, जिससे मैंने e-FIR दर्ज करवाई.

सुमित मंगल, शिकायतकर्ता


ट्रायल रन के दौरान कोचिंग संचालक की शिकायत पर FIR

e-FIR के ट्रायल रन के दौरान पिपलानी इलाके में रहने वाले एक कोचिंग संचालक सुमित मंगल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई. उनके घर से उनकी सोने की चेन चोरी हो गई थी. कोचिंग संचालक सुमित मंगल ने बताया कि उन्होंने थाने जाने की अपेक्षा घर से ही ऑनलाइन FIR के लिए आवेदन किया. दूसरे दिन मीटिंग संबंधित पिपलानी थाना पुलिस का फॉर्म पहुंचा और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली.

SCRB पुलिस मुख्यालय ने eFIR का ट्रायल रन शुरू किया है, जिसके तहत पीड़ित नागरिक जिनकी वाहन चोरी जिसकी कीमत 15 लाख से कम हो और साधारण चोरी जिसकी कीमत 1 लाख से कम हो ऐसे प्रकरणों में उन्हें थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे अपने मोबाइल से कहीं भी और कभी भी FIR दर्ज करवा सकते हैं.

चंचल शेखर, एडीजी, SCRB

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