ETV Bharat / state

Right To Information: 1 रुपये के चक्कर में नहीं दी जानकारी, अब चुकाना होगा 25 हजार जुर्माना,जानें.. क्या है मामला

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन के एक अधिकारी को सिर्फ एक रुपए के लिए जानकारी न देना भारी पड़ गया. राज्य सूचना आयोग ने अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही 10 हजार का हर्जाना आवेदक को देने के भी निर्देश दिए हैं. (25 thousand fine on superintendent) (Information not given for 1 rupee)

MP Information Commission
राज्य सूचना आयुक्त
author img

By

Published : Jul 1, 2022, 2:56 PM IST

Updated : Jul 1, 2022, 7:09 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन के कार्यपालन यंत्री ने सिर्फ इसलिए जानकारी नहीं दी, क्योंकि आवेदक ने 4 रुपए शुल्क के स्थान पर 5 रुपए जमा कर दिए. आवेदक ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सतना से दस बिंदुओं में जानकारी मांगी थी.

4 की जगह 5 रुपये का लगाया पोस्टल ऑर्डर : जानकारी मांगने के लिए कंपनी में कार्यालय अक्षीक्षण यंत्री पीसी निगम ने आवेदक को 4 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे. आवेदक ने इसके लिए 5 रुपए कीमत का पोस्टल ऑर्डर जमा करा दिया. लेकिन अधिकारी ने 1 रुपए ज्यादा जमा कराने के आधार पर जानकारी देने से इंकार कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इसे बेहद आपत्तिजनक मानते हुए अधीक्षण यंत्री पीसी निगम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और आवेदक को 10 हजार का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं.

2 रुपए के लिए कोटा के इंजीनियर ने रेलवे से किया 5 साल तक संघर्ष, आरटीआई से लेकर पीएम तक शिकायत...अब खाते में आए रुपए

सूचना आयुक्त की कड़ी टिप्पणी : आयोग ने अपने आदेश में इसे लालफीताशाही करार देते हुए कहा कि इस मामले में हर स्तर पर अधिकारी ने कानून और नियमों की अवहेलना की है. सूचना आयुक्त ने कहा कि अक्सर सरकारी अधिकारी- कर्मचारी वेतन फिक्सेशन, पेंशन संबंधी, सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित प्रकरण के निराकरण के लिए परेशान होते हैं. ऐसे प्रकरणों में यदि विभाग के पास आरटीआई के तहत कोई आवेदन आता है तो विभाग के अधिकारियों को इस पर सद्भावनापूर्वक जानकारी देनी चाहिए. (25 thousand fine on superintendent)

(Information not given for 1 rupee)

भोपाल। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन के कार्यपालन यंत्री ने सिर्फ इसलिए जानकारी नहीं दी, क्योंकि आवेदक ने 4 रुपए शुल्क के स्थान पर 5 रुपए जमा कर दिए. आवेदक ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सतना से दस बिंदुओं में जानकारी मांगी थी.

4 की जगह 5 रुपये का लगाया पोस्टल ऑर्डर : जानकारी मांगने के लिए कंपनी में कार्यालय अक्षीक्षण यंत्री पीसी निगम ने आवेदक को 4 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे. आवेदक ने इसके लिए 5 रुपए कीमत का पोस्टल ऑर्डर जमा करा दिया. लेकिन अधिकारी ने 1 रुपए ज्यादा जमा कराने के आधार पर जानकारी देने से इंकार कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इसे बेहद आपत्तिजनक मानते हुए अधीक्षण यंत्री पीसी निगम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और आवेदक को 10 हजार का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं.

2 रुपए के लिए कोटा के इंजीनियर ने रेलवे से किया 5 साल तक संघर्ष, आरटीआई से लेकर पीएम तक शिकायत...अब खाते में आए रुपए

सूचना आयुक्त की कड़ी टिप्पणी : आयोग ने अपने आदेश में इसे लालफीताशाही करार देते हुए कहा कि इस मामले में हर स्तर पर अधिकारी ने कानून और नियमों की अवहेलना की है. सूचना आयुक्त ने कहा कि अक्सर सरकारी अधिकारी- कर्मचारी वेतन फिक्सेशन, पेंशन संबंधी, सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित प्रकरण के निराकरण के लिए परेशान होते हैं. ऐसे प्रकरणों में यदि विभाग के पास आरटीआई के तहत कोई आवेदन आता है तो विभाग के अधिकारियों को इस पर सद्भावनापूर्वक जानकारी देनी चाहिए. (25 thousand fine on superintendent)

(Information not given for 1 rupee)

Last Updated : Jul 1, 2022, 7:09 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.