भोपाल। प्रदेश में हुए हजार करोड़ के ई टेंडर घोटाले के आरोपियों को अब जमानत मिलना शुरू हो गया है. वीरेंद्र पांडे के बाद अब निर्मल अवस्थी को भी भोपाल जिला अदालत ने जमानत दे दी है. जिसमें ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के समय जांच एजेंसी का सहयोग करने की बात कही गई है. शर्त के अनुसार अब निर्मल अवस्थी देश के बाहर भी नहीं जा सकते.
जल संसाधन विभाग के तीन टेंडरों में हुई गड़बड़ियों के आरोप में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दो निजी सहायकों वीरेंद्र पाण्डे और निर्मल अवस्थी को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया था. जिसके लिए दोनों ने भोपाल जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन ईओडब्ल्यू की आपत्ति के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
जबलपुर हाईकोर्ट ने वीरेंद्र पांडे की जमानत पर मंजूरी दे दी थी. इसी के आधार पर भोपाल जिला अदालत ने भी निर्मल अवस्थी को शर्तों के साथ जमानत दे दी है.