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ई-टेंडर घोटाले के आरोपी वीरेंद्र पांडे के बाद अब निर्मल अवस्थी को भी मिली जमानत

ई टेंडर घोटाले के आरोपियों को जमानत मिलना शुरू हो गया है. जिसमें वीरेंद्र पांडे को जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. इसी के आधार पर भोपाल जिला अदालत ने भी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निजी सहायक निर्मल अवस्थी को भी जमानत दे दी गई है.

ई टेंडर मामले के आरोपी निर्मल अवस्थी को भी मिली जमानत
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Published : Sep 8, 2019, 8:35 AM IST

भोपाल। प्रदेश में हुए हजार करोड़ के ई टेंडर घोटाले के आरोपियों को अब जमानत मिलना शुरू हो गया है. वीरेंद्र पांडे के बाद अब निर्मल अवस्थी को भी भोपाल जिला अदालत ने जमानत दे दी है. जिसमें ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के समय जांच एजेंसी का सहयोग करने की बात कही गई है. शर्त के अनुसार अब निर्मल अवस्थी देश के बाहर भी नहीं जा सकते.

ई टेंडर मामले के आरोपी निर्मल अवस्थी को भी मिली जमानत

जल संसाधन विभाग के तीन टेंडरों में हुई गड़बड़ियों के आरोप में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दो निजी सहायकों वीरेंद्र पाण्डे और निर्मल अवस्थी को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया था. जिसके लिए दोनों ने भोपाल जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन ईओडब्ल्यू की आपत्ति के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

जबलपुर हाईकोर्ट ने वीरेंद्र पांडे की जमानत पर मंजूरी दे दी थी. इसी के आधार पर भोपाल जिला अदालत ने भी निर्मल अवस्थी को शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

भोपाल। प्रदेश में हुए हजार करोड़ के ई टेंडर घोटाले के आरोपियों को अब जमानत मिलना शुरू हो गया है. वीरेंद्र पांडे के बाद अब निर्मल अवस्थी को भी भोपाल जिला अदालत ने जमानत दे दी है. जिसमें ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के समय जांच एजेंसी का सहयोग करने की बात कही गई है. शर्त के अनुसार अब निर्मल अवस्थी देश के बाहर भी नहीं जा सकते.

ई टेंडर मामले के आरोपी निर्मल अवस्थी को भी मिली जमानत

जल संसाधन विभाग के तीन टेंडरों में हुई गड़बड़ियों के आरोप में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दो निजी सहायकों वीरेंद्र पाण्डे और निर्मल अवस्थी को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया था. जिसके लिए दोनों ने भोपाल जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन ईओडब्ल्यू की आपत्ति के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

जबलपुर हाईकोर्ट ने वीरेंद्र पांडे की जमानत पर मंजूरी दे दी थी. इसी के आधार पर भोपाल जिला अदालत ने भी निर्मल अवस्थी को शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

Intro:भोपाल- ई टेंडर घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निजी सहायक निर्मल अवस्थी को भी भोपाल जिला अदालत में जमानत दे दी है। निर्मल अवस्थी को भी सशर्त जमानत दी गई है जिसमें खासतौर पर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के वक्त जांच एजेंसी का सहयोग करने का जिक्र किया गया है साथ ही निर्मल अवस्थी देश के बाहर भी नहीं जा सकते हैं।


Body:मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के तीन टेंडरों में हुई गड़बड़ियों के आरोप में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दो निजी सहायकों वीरेंद्र पांडे और निर्मल अवस्थी को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया था इस दौरान दोनों ने भोपाल जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी लेकिन ईओडब्ल्यू की आपत्ति के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने वीरेंद्र पांडे कि जमानत पर मंजूरी दे दी थी। इसी के आधार पर भोपाल जिला अदालत ने भी निर्मल अवस्थी को शर्तों के साथ जमानत दे दी है।


Conclusion:मध्य प्रदेश में हुए हजार करोड़ के ई टेंडर घोटाले में अब आरोपियों को जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है वीरेंद्र पांडे और निर्मल अवस्थी से पहले नंदकिशोर ब्रम्हे और एंट्रेंस सिस्टम लिमिटेड कंपनी बेंगलुरु के अधिकारी को भी जमानत मिल चुकी है अब इस मामले में चार आरोपी ही भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है।
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