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भोपाल में बदला नाइट कर्फ्यू का टाइम, कब तक खुले रहेंगे बाजार, जानने के लिए पढ़ें खबर - Markets will be open till 10 pm

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ऐसे आदेश जारी किए हैं जिसके मुताबिक राजधानी में दुकानें, व्यवसायिक संस्थान अब रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी.

Night curfew deadline changes in Bhopal
रात 10 बजे तक खुले रहेंगे बाजार
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Published : Dec 7, 2020, 4:08 AM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ऐसे आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक राजधानी में दुकानें, व्यवसायिक संस्थान अब रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी.


रात 10 बजे तक खुले रहेंगे बाजार

कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कुछ दिन पहले प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया था कि बाजार को रात 8 बजे बंद किया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर भोपाल शहर रात 10 बजे तक खुला रहेगा, आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल रात 8 बजे बाद भोजनालय, शराब दुकान और इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई थी.

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कलेक्टर के आदेश की प्रति

अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद

कलेक्टर के इस नए आदेश के बाद अब बाजार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले की तरह बंद रहेगा, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है, जो आदेश का पालन नहीं करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं. ऐसे लोगों पर धारा 188 के अंदर कार्रवाई की जाएगी.


दबाव के बाद लिया गया फैसला !

रात 8 बजे बाजार बंद करने के आदेश के बाद से ही सरकार पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का दबाव बन रहा था. जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मरीज के बावजूद भी एक बार फिर बाजार को रात 10 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं, भोपाल में पिछले एक सप्ताह से ढाई सौ से तीन सौ के बीच कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं.

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ऐसे आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक राजधानी में दुकानें, व्यवसायिक संस्थान अब रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी.


रात 10 बजे तक खुले रहेंगे बाजार

कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कुछ दिन पहले प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया था कि बाजार को रात 8 बजे बंद किया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर भोपाल शहर रात 10 बजे तक खुला रहेगा, आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल रात 8 बजे बाद भोजनालय, शराब दुकान और इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई थी.

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कलेक्टर के आदेश की प्रति

अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद

कलेक्टर के इस नए आदेश के बाद अब बाजार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले की तरह बंद रहेगा, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है, जो आदेश का पालन नहीं करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं. ऐसे लोगों पर धारा 188 के अंदर कार्रवाई की जाएगी.


दबाव के बाद लिया गया फैसला !

रात 8 बजे बाजार बंद करने के आदेश के बाद से ही सरकार पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का दबाव बन रहा था. जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मरीज के बावजूद भी एक बार फिर बाजार को रात 10 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं, भोपाल में पिछले एक सप्ताह से ढाई सौ से तीन सौ के बीच कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं.

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