भोपाल। शहडोल में नवजात बच्चों की मौत के मामले को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने नवजातों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने के मामले में गाइडलाइन जारी की है. स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन में निर्देश दिए हैं कि यदि किसी गंभीर बीमार नवजात को एक अस्पताल से दूसरे में रेफर करना है तो उसके साथ पैरामेडिकल स्टॉफ भेजा जाएगा. साथ ही मरीज को सरकारी वाहन से निशुल्क रेफर किया जाएगा.
गाइडलाइन में यह नियम
रेफरल के दौरान मरीजों की मौत के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. शहडोल में नाबालिग बच्चों की मौत के कुछ मामलों में सामने आया था कि गांव या फिर दूसरी संस्था स्तर से दूसरे अस्पताल में मरीज को रेफर करने में काफी देर हुई थी. रेफरल में देरी की वजह से कई मामलों में मरीज की स्थिति और गंभीर हो जाती है. इसके चलते गाइडलाइन के तहत कई निर्देश दिए गए हैं.
- मरीज को रेफर करते वक्त सरकारी वाहन निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.
- यदि रेफर के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं है तो इसकी जानकारी रेफर स्लिप में देनी होगी.
- इससे वाहन होने के बाद भी वाहन नहीं उपलब्ध कराने जैसी समस्या समाप्त होगी.
- रेफरल और डॉक्टर का पूरा डिटेल मरीज को उपलब्ध कराया जाएगा ऐसे डॉक्टरों पर जिम्मेदारी बढेगी और लापरवाही के मामले कम होंगे.
- हॉस्पिटल में गंभीर मरीजों गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को रिसीव करने के लिए दो व्यक्ति नामित रहेंगे इनके नाम और फोन नंबर अस्पताल गेट पर चस्पा किए जाएंगे.
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