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MP High Court : भोपाल में श्मशान स्थल की जमीन पर नगर निगम कर रहा प्लॉटिंग, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया - भोपाल में श्मशान स्थल प्लॉटिंग हाई कोर्ट ने स्टे लगाया

भोपाल नगर निगम द्वारा श्मशान स्थल की जमीन में प्लॉटिंग किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस डीडी बसंल ने याचिका की सुनवाई करते हुए यथास्थिति के आदेश जारी किये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की गयी है. (Plotting on land of cremation in Bhopal) (Stay on Municipal Corporation plotting)

Plotting on land of cremation in Bhopal
श्मशान स्थल की जमीन पर नगर निगम कर रहा प्लॉटिंग
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Published : Jul 29, 2022, 1:04 PM IST

जबलपुर। पुजारी धर्मा नारायण मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भोपाल के कबाड़ी बाजार में मरघट की जमीन है. मरघट में हिंदुओ का श्मशान तथा मुस्लिमों को कब्रिस्तान है. इसमें दशकों से शवों का अंतिम संस्कार होता आ रहा है. नगर निगम मरघट की जमीन में प्लॉटिंग कर रहा है. बहुत बड़े क्षेत्र के लोग अंतिम संस्कार के लिए मरघट में आते हैं.

मानवीय दृष्टि से उचित नहीं : प्लॉटिंग के कारण मरघट ही समाप्त हो जायेगा तो आसपास लगे इलाकों के लोगों को शवों के अंतिम संस्कार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा. याचिका में कहा गया है कि मरघट की जमीन में प्लॉटिंग किया जाना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है. नगर निगम भोपाल ने जमीन की बिक्री शुरू कर दी है.

MP High Court : एडीजे व सिविल जजों की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक करने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुनवाई के बाद रोक लगाई : याचिका में मांग की गयी थी कि प्लॉटिंग कार्य पर रोक लगाई जाये. याचिका में प्रमुख सचिव राजस्व, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक,निगमायुक्त तथा एसडीओ को अनावेदक बनाया गया था. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता लक्ष्मी चंद्र चौरसिया व अजीत सिंह ने पैरवी की. (Plotting on land of cremation in Bhopal) (Stay on Municipal Corporation plotting)

जबलपुर। पुजारी धर्मा नारायण मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भोपाल के कबाड़ी बाजार में मरघट की जमीन है. मरघट में हिंदुओ का श्मशान तथा मुस्लिमों को कब्रिस्तान है. इसमें दशकों से शवों का अंतिम संस्कार होता आ रहा है. नगर निगम मरघट की जमीन में प्लॉटिंग कर रहा है. बहुत बड़े क्षेत्र के लोग अंतिम संस्कार के लिए मरघट में आते हैं.

मानवीय दृष्टि से उचित नहीं : प्लॉटिंग के कारण मरघट ही समाप्त हो जायेगा तो आसपास लगे इलाकों के लोगों को शवों के अंतिम संस्कार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा. याचिका में कहा गया है कि मरघट की जमीन में प्लॉटिंग किया जाना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है. नगर निगम भोपाल ने जमीन की बिक्री शुरू कर दी है.

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सुनवाई के बाद रोक लगाई : याचिका में मांग की गयी थी कि प्लॉटिंग कार्य पर रोक लगाई जाये. याचिका में प्रमुख सचिव राजस्व, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक,निगमायुक्त तथा एसडीओ को अनावेदक बनाया गया था. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता लक्ष्मी चंद्र चौरसिया व अजीत सिंह ने पैरवी की. (Plotting on land of cremation in Bhopal) (Stay on Municipal Corporation plotting)

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