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नगर निगम का बजट हुआ पेश, संपत्तिकर बढ़ा - भोपाल में बजट पास

राजधानी में गुरुवार को नगर निगम ने अपना बजट पेश किया. नगर निगम के बजट में 2516.82 करोड़ का बजट रखा गया है.

Municipal budget
नगर निगम बजट
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Published : Apr 1, 2021, 10:33 PM IST

भोपाल। राजधानी में बुधवार रात संभाग कमिश्नर कविंद्र कियावत के सिग्नेचर के बाद बजट पेश कर दिया गया है. नगर निगम के बजट में 2516.82 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें संपत्तिकर लोगों के जेब से अधिक निकाला जाएगा. अब कलेक्टर गाइडलाइन के साथ संपत्तिकर भरा जाएगा. यह बजट 2021-22 के लिए प्रस्तावित किया गया है.

नगर निगम के बजट में 2516.82 करोड़ का बजट रखा गया है.

बजट में अलग-अलग कार्य के लिए आवंटित किए गए हैं पैसे
बता दें की इस बजट में 2516.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिसे बिना लाभ-हानि का बजट बताया गया है. नगर निगम द्वारा एक अप्रैल 2021 से कलेक्टर गाइडलाइन में संपत्ति कर लागू कर दिया गया है. नगर निगम के बजट में निगम की आय बढ़ाने के लिए तो संरचनात्मक संपत्तियों के निर्माण हेतु 6310.20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि आवास निर्माण के लिए 30,000 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ेंः नगर निगम के पेश हुए बजट में आंकड़ो का खेल, 401 करोड़ के खर्च का अनुमान

अमृत योजना के लिए 22493.09 लाखों रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री अधो संरचना विकास योजना के तृतीय चरण के लिए 1000 लाख रुपये, सड़कों के निर्माण के लिए 7,384 लाख रुपये, रोड साइन-रिफ्लेक्टर-जेबरा क्रॉसिंग रोड-साइड पेंटिंग के लिए 101.97 लाख रुपये, ट्रैफिक सिग्नल के लिए 200 लाख रुपये, यातायात फुटपाथ चौराहा सेंट्रल वर्ज निर्माण एवं सुधार के लिए 600 लाख रुपये, प्रमुख मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 1152.92 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा बजट में खेल मैदान एवं पार्क निर्माण संधारण के लिए 1507.53 लाख रुपये तथा ओपन जिम फिटनेस के लिए 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि तालाबों के जल संग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण एवं संधारण के लिए 990. 13 लाख रुपये तथा हॉकर्स कॉर्नर निर्माण हेतु 1117.89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

10% तक बढ़ाया जाएगा संपत्तिकर
भोपाल नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि 10 परसेंट तक ही संपत्ति कर बढ़ाया जाएगा. कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार के पूरे देश भर में यह निर्देश हैं कि कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार संपत्तिकर लिया जाए, जिसमें मध्य प्रदेश में मैक्सिमम 10 परसेंट संपत्तिकर बढ़ाया जाएगा. परंतु यह संपत्तिकर बने हुए मकान ऊपर लगेगा. खुले प्लॉट पर नहीं. वहीं जल कर को लेकर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

भोपाल। राजधानी में बुधवार रात संभाग कमिश्नर कविंद्र कियावत के सिग्नेचर के बाद बजट पेश कर दिया गया है. नगर निगम के बजट में 2516.82 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें संपत्तिकर लोगों के जेब से अधिक निकाला जाएगा. अब कलेक्टर गाइडलाइन के साथ संपत्तिकर भरा जाएगा. यह बजट 2021-22 के लिए प्रस्तावित किया गया है.

नगर निगम के बजट में 2516.82 करोड़ का बजट रखा गया है.

बजट में अलग-अलग कार्य के लिए आवंटित किए गए हैं पैसे
बता दें की इस बजट में 2516.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिसे बिना लाभ-हानि का बजट बताया गया है. नगर निगम द्वारा एक अप्रैल 2021 से कलेक्टर गाइडलाइन में संपत्ति कर लागू कर दिया गया है. नगर निगम के बजट में निगम की आय बढ़ाने के लिए तो संरचनात्मक संपत्तियों के निर्माण हेतु 6310.20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि आवास निर्माण के लिए 30,000 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ेंः नगर निगम के पेश हुए बजट में आंकड़ो का खेल, 401 करोड़ के खर्च का अनुमान

अमृत योजना के लिए 22493.09 लाखों रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री अधो संरचना विकास योजना के तृतीय चरण के लिए 1000 लाख रुपये, सड़कों के निर्माण के लिए 7,384 लाख रुपये, रोड साइन-रिफ्लेक्टर-जेबरा क्रॉसिंग रोड-साइड पेंटिंग के लिए 101.97 लाख रुपये, ट्रैफिक सिग्नल के लिए 200 लाख रुपये, यातायात फुटपाथ चौराहा सेंट्रल वर्ज निर्माण एवं सुधार के लिए 600 लाख रुपये, प्रमुख मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 1152.92 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा बजट में खेल मैदान एवं पार्क निर्माण संधारण के लिए 1507.53 लाख रुपये तथा ओपन जिम फिटनेस के लिए 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि तालाबों के जल संग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण एवं संधारण के लिए 990. 13 लाख रुपये तथा हॉकर्स कॉर्नर निर्माण हेतु 1117.89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

10% तक बढ़ाया जाएगा संपत्तिकर
भोपाल नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि 10 परसेंट तक ही संपत्ति कर बढ़ाया जाएगा. कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार के पूरे देश भर में यह निर्देश हैं कि कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार संपत्तिकर लिया जाए, जिसमें मध्य प्रदेश में मैक्सिमम 10 परसेंट संपत्तिकर बढ़ाया जाएगा. परंतु यह संपत्तिकर बने हुए मकान ऊपर लगेगा. खुले प्लॉट पर नहीं. वहीं जल कर को लेकर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

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