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शराब की दुकानों पर तय की गई MRP का करना होगा सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले

मध्यप्रदेश में अब महंगी शराब बेचने पर कार्रवाई होगी. दरअसल सरकार को लगातार तय रेट से ज्यादा मूल्य पर शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी. जिसके बाद विदेशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन को लेकर आबकारी आयुक्त के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. शराब दुकानदारों को तय रेट का डिस्पे भी सार्वजनिक रूप से करना होगा.

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फाइल फोटो
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Published : Aug 20, 2020, 12:00 PM IST

Updated : Aug 20, 2020, 12:05 PM IST

भोपाल। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से इस साल शराब की दुकानों के ठेके काफी विलंब से हो पाए हैं, हालांकि ठेकेदारों के द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान विशेष छूट दिए जाने की मांग भी की गई थी, इसी के चलते प्रदेश भर से कई ठेकेदारों ने अपना लाइसेंस सरकार को सरेंडर कर दिए थे. जिसके बाद कुछ दिनों तक आबकारी विभाग के द्वारा ही शराब की दुकानों का संचालन किया गया. हालांकि अब समस्त शराब की दुकानों के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन दुकानों में महंगे दामों पर शराब बेची जा रही है. इसे लेकर लगातार सरकार के पास भी शिकायत पहुंच रही थी. जिसे दृष्टिगत रखते हुए अब सभी शराब की दुकानों पर कीमतों को सार्वजनिक रूप से डिस्पे करने के आदेश दिए गए हैं. ऐसा ना करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी .

Excise department issued order
आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
विदेशी मदिरा की दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन को लेकर आबकारी आयुक्त के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया हैं. इस आदेश के तहत बताया गया है कि, प्रदेश की समस्त शराब दुकानों पर सही कीमत का प्रदर्शन करने का प्रावधान किया गया हैसमस्त अंग्रेजी शराब की दुकानों पर सार्वजनिक रूप से कीमतों के डिस्प्ले को इस तरह से करना होगा कि, वहां आने वाला हर एक व्यक्ति कीमतों को अच्छी तरह से पढ़ सके. इसकी व्यवस्था के लिए आबकारी विभाग की ओर से 3 दिन का समय दिया गया है. इसके अलावा शराब की दुकानों के संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि, जो कीमत शराब की दुकानों पर डिस्प्ले की जाएगी. उसी कीमत पर ही शराब का विक्रय किया जाए, यदि उस तय कीमत से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री होती है, तो लाइसेंस धारत के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. इस संबंध में समस्त प्रदेश के सहायक आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है.

भोपाल। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से इस साल शराब की दुकानों के ठेके काफी विलंब से हो पाए हैं, हालांकि ठेकेदारों के द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान विशेष छूट दिए जाने की मांग भी की गई थी, इसी के चलते प्रदेश भर से कई ठेकेदारों ने अपना लाइसेंस सरकार को सरेंडर कर दिए थे. जिसके बाद कुछ दिनों तक आबकारी विभाग के द्वारा ही शराब की दुकानों का संचालन किया गया. हालांकि अब समस्त शराब की दुकानों के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन दुकानों में महंगे दामों पर शराब बेची जा रही है. इसे लेकर लगातार सरकार के पास भी शिकायत पहुंच रही थी. जिसे दृष्टिगत रखते हुए अब सभी शराब की दुकानों पर कीमतों को सार्वजनिक रूप से डिस्पे करने के आदेश दिए गए हैं. ऐसा ना करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी .

Excise department issued order
आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
विदेशी मदिरा की दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन को लेकर आबकारी आयुक्त के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया हैं. इस आदेश के तहत बताया गया है कि, प्रदेश की समस्त शराब दुकानों पर सही कीमत का प्रदर्शन करने का प्रावधान किया गया हैसमस्त अंग्रेजी शराब की दुकानों पर सार्वजनिक रूप से कीमतों के डिस्प्ले को इस तरह से करना होगा कि, वहां आने वाला हर एक व्यक्ति कीमतों को अच्छी तरह से पढ़ सके. इसकी व्यवस्था के लिए आबकारी विभाग की ओर से 3 दिन का समय दिया गया है. इसके अलावा शराब की दुकानों के संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि, जो कीमत शराब की दुकानों पर डिस्प्ले की जाएगी. उसी कीमत पर ही शराब का विक्रय किया जाए, यदि उस तय कीमत से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री होती है, तो लाइसेंस धारत के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. इस संबंध में समस्त प्रदेश के सहायक आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है.
Last Updated : Aug 20, 2020, 12:05 PM IST
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