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MP News: सावधान ! ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो देना होगा ज्यादा जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार का फाइन - एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार का जुर्माना

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है. अब जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार का जुर्माना वसूला जायेगा.

MP Traffic rule violation fine increased
ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो देना होगा ज्यादा जुर्माना
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Published : Mar 10, 2023, 12:59 PM IST

भोपाल। अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते पकड़े जाने पर वाहन चालकों को जुर्माने के रूप में पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर अब 300 रुपए के स्थान पर वाहन चालक को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा. परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इसके बाद नए जुर्माने के प्रावधान प्रदेश भर में लागू हो गए हैं. इससे में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एम्बुलेंस को लेकर किया गया है. यदि किसी वाहन चालक द्वारा जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा.

MP Traffic rule violation fine increased
ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो देना होगा ज्यादा जुर्माना

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चालानी राशि में किए गए हैं ये बदलाव
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों और बेपरवाह तरीके से वाहन चलाकर दूसरों के लिए मुसीबत बनने वाले वाहन चालकों पर अब और सख्ती की जा रही है. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है, जो आज शुक्रवार से लागू हो गई है.

  1. अब यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर उससे 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.
  2. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभी तक 300 रुपए का जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब 300 के स्थान पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा.
  3. इसी तरह सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग करने या स्टंट करते पकड़े जाने पर वाहन चालक पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. पहले यह जुर्माना 1 हजार रुपए था.
  4. चार पहिया वाहन चालक और फ्रंट पर बैठी सवारी बिना सीट बैल्ट पहने पकड़े गए तो उनके खिलाफ 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा.
  5. मालवाहन वाहनों में यदि ओवर लोडिंग पाई गई तो उनसे 10 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.
  6. ऑटो आदि वाहन में अतिरिक्त सवारी बैठाने पर अब प्रति सवारी 200 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. यह पहले 1500 रुपए था.

मॉडिफाइड कराने का शौक पड़ेगा महंगा: कई लोगों को वाहनों को मॉडिफाइड कराने का खूब शौक होता है. वाहन में अलग आवाज के लिए कई लोग उसका साइलेंसर निकाल देते हैं या कई अलग हॉर्न लगवाते हैं, लेकिन अब ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा. ऐसे वाहन चालकों पर 1 हजार रुपए का जुर्मान लगाया जाएगा.

भोपाल। अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते पकड़े जाने पर वाहन चालकों को जुर्माने के रूप में पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर अब 300 रुपए के स्थान पर वाहन चालक को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा. परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इसके बाद नए जुर्माने के प्रावधान प्रदेश भर में लागू हो गए हैं. इससे में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एम्बुलेंस को लेकर किया गया है. यदि किसी वाहन चालक द्वारा जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा.

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  1. अब यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर उससे 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.
  2. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभी तक 300 रुपए का जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब 300 के स्थान पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा.
  3. इसी तरह सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग करने या स्टंट करते पकड़े जाने पर वाहन चालक पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. पहले यह जुर्माना 1 हजार रुपए था.
  4. चार पहिया वाहन चालक और फ्रंट पर बैठी सवारी बिना सीट बैल्ट पहने पकड़े गए तो उनके खिलाफ 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा.
  5. मालवाहन वाहनों में यदि ओवर लोडिंग पाई गई तो उनसे 10 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.
  6. ऑटो आदि वाहन में अतिरिक्त सवारी बैठाने पर अब प्रति सवारी 200 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. यह पहले 1500 रुपए था.

मॉडिफाइड कराने का शौक पड़ेगा महंगा: कई लोगों को वाहनों को मॉडिफाइड कराने का खूब शौक होता है. वाहन में अलग आवाज के लिए कई लोग उसका साइलेंसर निकाल देते हैं या कई अलग हॉर्न लगवाते हैं, लेकिन अब ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा. ऐसे वाहन चालकों पर 1 हजार रुपए का जुर्मान लगाया जाएगा.

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