भोपाल। प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई योजना में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. इससे प्रदेश के बड़े शहरों में आटो चालकों द्वारा मनमर्जी से वसूली और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर लगाम लगेगी. इसमें प्रावधान किया गया है कि आटो चालकों द्वारा साल में दो बार से ज्यादा रेडलाइट जंपिंग, लेन अनुशासन के उल्लंघन के मामले में दो से ज्यादा बार चालान हुए तो वाहन चालकों का 6 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.
... तो परमिट होगा निरस्त : इसी तरह तेज गति से वाहन चलाने और शराब पीकर आटो चलाने पर भी 6 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. आटो में तीन से ज्यादा सवारियां चालक नहीं बैठा सकेंगे. ऐसा करते पाए जाने पर आटो चालक और आटो मालिक के खिलाफ 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार ऐसा करते पकड़े जाने पर परमिट निरस्त किया जाएगा.
आटो के लिए रूट होंगे तय, नहीं लगेंगे म्यूजिक सिस्टम : प्रदेश में अब आटो के लिए भी रूट तय किए जाएंगे. खासतौर से बड़े शहर में अलग-अलग रूट के लिए आटो पर नंबर लिखे जाएंगे. इसके बाद आटो को निर्धारित रूट पर ही चलाना होगा. आटो के लिए निर्धारित रूट का किराया भी निर्धारित किया जाएगा. आटो चालक अब म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा सकेंगे. शहरी क्षेत्र में पेट्रोल- डीजल से चलने वाले आटो की हेड पीला और बॉडी काले कलर की होगी, जबकि सीएनजी, बायो डीजल से चलने वाले आटो का हेड पीला और बॉडी ग्रीन कलर की होगी.