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Shivraj Cabinet Meeting: एमपी में मंदिर की जमीन की आय पुजारी को मिलेगी, राज्य की नई रेत खनन नीति पर मुहर - खाद का भंडारण करेगी एमपी सरकार

एमपी में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी.आइए जानते हैं आज की बैठक में किन प्रस्तावों पर को हरी झंडी दिखाई गई.-

Shivraj Cabinet Meeting
शिवराज कैबिनेट मीटिंग
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Published : May 16, 2023, 1:53 PM IST

Updated : May 16, 2023, 2:01 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई रेत खनन नीति को मंजूरी दे दी गई है. बैठक में शासन द्वारा संधारित मंदिरों की 10 एकड़ तक की भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी कर सकेंगे, इन मंदिरों के पास अगर 10 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है, तो 10 एकड़ को छोड़ बाकी को कलेक्टर की अनुमति से नीलाम किया जा सकेगा और इससे होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा होगी. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया.

नई रेत खनन नीति में यह किए गए प्रावधान: खनिज साधन विभाग की नई रेत खनन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. नई नीति में प्रावधान किया गया है कि इसमें ठेकेदार ई-टेंडर और सहज नीलामी के जरिए टेंडर प्रक्रिया हिस्सा ले सकेंगे, ठेकेदारों को रेत खदानें तीन सालों के लिए आवंटित की जाएगी. पूर्व में एक साल की अवधि खत्म होने पर 10 फीसदी की राशि में बढोत्तरी का प्रावधान था, अब प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार चाहे तो 2 साल बाद ठेके को निर्धारित राशि का भुगतान कर काम छोड़ सकेंगे.

रेत खदानों की पर्यावरण सहित सभी तरह की वैधानिक अनुमतियां माइनिंग कॉर्पोरेशन देगा, यदि ठेकेदारों को खदान आवंटित करने से पहले अनुमतियां नहीं मिल पाती हैं, तो उसे उतने समय अथवा उतनी रेत उठाने की अनुमति दी जाएगी. जितना उसे हर माह रेत उठाने के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन ठेकेदार को किस्तें उसी माह से देना होंगी. अगर किसी जिले का ठेकेदार खदान सरेंडर करता है या डिफाल्टर होता है तो उस जिले की खदान उसके पड़ोसी जिले के ठेकेदार को तीन माह तक खनन की अनुमति दी जाएगी.

मंदिर की जमीनों को लेकर फैसला: कैबिनेट की बैठक में शासन द्वारा संधारित मंदिरों की भूमि को लेकर कैबिनेट में निर्णय लिया गया है. बैठक में तय किया गया है कि शासन द्वारा संधारित मंदिरों की 10 एकड़ तक कृषि भूमि की उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा यदि शासन द्वारा संधारित मंदिरों कृषि भूमि 10 एकड़ से ज्यादा है तो उसमें 10 एकड़ भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी करेंगे, बाकी भूमि जिला कलेक्टर को बताकर उसकी नीलामी की जा सकेंगी, उसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी.

  1. डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ करेगी शिवराज सरकार, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
  2. Shivraj Cabinet Meeting: किसानों की राहत राशि में बढ़ोत्तरी, कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
  3. MP सरकार का फैसला, भगवान राम के वनवास से जुड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए बनायेगी ट्रस्ट

खाद का भंडारण करेगी एमपी सरकार: प्रदेश में रबी और खरीफ की फसल के दौरान खाद की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार खाद की एडवांस खरीदी करेगी. शिवराज मंत्रीमंडल ने इसका निर्णय लिया है कि सरकार 10.80 लाख मेट्रिक टन खाद का अग्रिम भंडारण करेगी, इसके लिए प्रदेश भर में 254 सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से किसान खाद एडवांस में खरीद सकेंगे.

एमपी कैबिनेट में लिए गए निर्णय:

  1. कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्युटराइजेषन किया जाएगा, इसके लिए प्रदेश की सभी 4534 पैक्स सोसायटियों को फाइबर केबिल से जोड़ने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके लिए केन्द्र और राज्यांश के 145 करोड़ के राशि की सहमति दे दी गई.
  2. अनुसूचित जाति वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि के लिए आय की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया.
  3. लाड़ली बहना योजना 2023 के लिए राज्य सरकार ने बजट की स्वीकृति दे दी, इसके लिए एक माह में 1250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई रेत खनन नीति को मंजूरी दे दी गई है. बैठक में शासन द्वारा संधारित मंदिरों की 10 एकड़ तक की भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी कर सकेंगे, इन मंदिरों के पास अगर 10 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है, तो 10 एकड़ को छोड़ बाकी को कलेक्टर की अनुमति से नीलाम किया जा सकेगा और इससे होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा होगी. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया.

नई रेत खनन नीति में यह किए गए प्रावधान: खनिज साधन विभाग की नई रेत खनन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. नई नीति में प्रावधान किया गया है कि इसमें ठेकेदार ई-टेंडर और सहज नीलामी के जरिए टेंडर प्रक्रिया हिस्सा ले सकेंगे, ठेकेदारों को रेत खदानें तीन सालों के लिए आवंटित की जाएगी. पूर्व में एक साल की अवधि खत्म होने पर 10 फीसदी की राशि में बढोत्तरी का प्रावधान था, अब प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार चाहे तो 2 साल बाद ठेके को निर्धारित राशि का भुगतान कर काम छोड़ सकेंगे.

रेत खदानों की पर्यावरण सहित सभी तरह की वैधानिक अनुमतियां माइनिंग कॉर्पोरेशन देगा, यदि ठेकेदारों को खदान आवंटित करने से पहले अनुमतियां नहीं मिल पाती हैं, तो उसे उतने समय अथवा उतनी रेत उठाने की अनुमति दी जाएगी. जितना उसे हर माह रेत उठाने के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन ठेकेदार को किस्तें उसी माह से देना होंगी. अगर किसी जिले का ठेकेदार खदान सरेंडर करता है या डिफाल्टर होता है तो उस जिले की खदान उसके पड़ोसी जिले के ठेकेदार को तीन माह तक खनन की अनुमति दी जाएगी.

मंदिर की जमीनों को लेकर फैसला: कैबिनेट की बैठक में शासन द्वारा संधारित मंदिरों की भूमि को लेकर कैबिनेट में निर्णय लिया गया है. बैठक में तय किया गया है कि शासन द्वारा संधारित मंदिरों की 10 एकड़ तक कृषि भूमि की उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा यदि शासन द्वारा संधारित मंदिरों कृषि भूमि 10 एकड़ से ज्यादा है तो उसमें 10 एकड़ भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी करेंगे, बाकी भूमि जिला कलेक्टर को बताकर उसकी नीलामी की जा सकेंगी, उसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी.

  1. डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ करेगी शिवराज सरकार, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
  2. Shivraj Cabinet Meeting: किसानों की राहत राशि में बढ़ोत्तरी, कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
  3. MP सरकार का फैसला, भगवान राम के वनवास से जुड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए बनायेगी ट्रस्ट

खाद का भंडारण करेगी एमपी सरकार: प्रदेश में रबी और खरीफ की फसल के दौरान खाद की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार खाद की एडवांस खरीदी करेगी. शिवराज मंत्रीमंडल ने इसका निर्णय लिया है कि सरकार 10.80 लाख मेट्रिक टन खाद का अग्रिम भंडारण करेगी, इसके लिए प्रदेश भर में 254 सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से किसान खाद एडवांस में खरीद सकेंगे.

एमपी कैबिनेट में लिए गए निर्णय:

  1. कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्युटराइजेषन किया जाएगा, इसके लिए प्रदेश की सभी 4534 पैक्स सोसायटियों को फाइबर केबिल से जोड़ने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके लिए केन्द्र और राज्यांश के 145 करोड़ के राशि की सहमति दे दी गई.
  2. अनुसूचित जाति वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि के लिए आय की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया.
  3. लाड़ली बहना योजना 2023 के लिए राज्य सरकार ने बजट की स्वीकृति दे दी, इसके लिए एक माह में 1250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
Last Updated : May 16, 2023, 2:01 PM IST
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