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MP Monsoon Session 2023: 11 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र, विधानसभा से 5 किमी दायरे में लागू रहेगी धारा 144 - 11 जुलाई से एमपी का मानसून सत्र प्रारंभ

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 5 दिन तक चलेगा. मानसून सत्र में सरकार को घेरने विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोपाल कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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Published : Jul 10, 2023, 3:01 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल में मंगलवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है. इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने विधानसभा क्षेत्र के 5 किलोमीटर में धारा 144 लागू कर दी है. सुबह 6 बजे से यह धारा प्रभावी होकर 15 जुलाई तक सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगी. इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी.

पुलिस कमिश्नर ने दिए आदेश: मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 10 जुलाई के स्थान पर मंगलवार 11 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो 15 जुलाई तक चलेगा. सत्र के दौरान विधानसभा भवन के आस-पास विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस आयुक्त, भोपाल आदेश देता हूं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी. इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में

  1. कोई व्यक्ति किसी जूलूस / प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा.
  2. कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा.
  3. सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे- ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.
  4. कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा. जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो.
  5. यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा.
  6. यह आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक सुबह 06 बजे से रात 12:00 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र का सत्रावसान स्थगित होने तक, प्रभावशील रहेगा.

यहां पढ़ें...

सरकार को घेरने विपक्ष की तैयारी: बता दें यह मध्यप्रदेश की 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है. इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है. सतपुड़ा भवन अग्रिनकांड से लेकर सीधी पेशाब कांड और इस तरह के मामलों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को मानसून सत्र में घेरने वाली है. वहीं मंगलवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार की शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बैठक से पहले विधायकों को बूथ मैनेजमेंट और चुनाव से जुड़े टिप्स दिए जाएंगे. विधायकों का यह ट्रेनिंग सेशन करीब एक घंटे तक चलेगा. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने सभी विधायकों को सूचना भेज दी है. इसमें 5 दिन चलने वाले विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी.

भोपाल। राजधानी भोपाल में मंगलवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है. इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने विधानसभा क्षेत्र के 5 किलोमीटर में धारा 144 लागू कर दी है. सुबह 6 बजे से यह धारा प्रभावी होकर 15 जुलाई तक सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगी. इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी.

पुलिस कमिश्नर ने दिए आदेश: मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 10 जुलाई के स्थान पर मंगलवार 11 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो 15 जुलाई तक चलेगा. सत्र के दौरान विधानसभा भवन के आस-पास विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस आयुक्त, भोपाल आदेश देता हूं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी. इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में

  1. कोई व्यक्ति किसी जूलूस / प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा.
  2. कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा.
  3. सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे- ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.
  4. कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा. जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो.
  5. यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा.
  6. यह आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक सुबह 06 बजे से रात 12:00 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र का सत्रावसान स्थगित होने तक, प्रभावशील रहेगा.

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सरकार को घेरने विपक्ष की तैयारी: बता दें यह मध्यप्रदेश की 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है. इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है. सतपुड़ा भवन अग्रिनकांड से लेकर सीधी पेशाब कांड और इस तरह के मामलों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को मानसून सत्र में घेरने वाली है. वहीं मंगलवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार की शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बैठक से पहले विधायकों को बूथ मैनेजमेंट और चुनाव से जुड़े टिप्स दिए जाएंगे. विधायकों का यह ट्रेनिंग सेशन करीब एक घंटे तक चलेगा. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने सभी विधायकों को सूचना भेज दी है. इसमें 5 दिन चलने वाले विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी.

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