भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग (Madhya Pradesh Human Rights Commission) ने स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) की प्रमुख सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को समन जारी किया है. आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने इस संबंध में कार्रवाई की है. दरअसल, दो प्रकरणों में चार सूचना पत्र दिए गए थे, बावजूद इसके अभी तक विभाग की ओर से प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की पीएस रश्मि अरुण शमी लोक शिक्षण संचालनालय कि आयुक्त जयश्री कियावत को 10 नवबंर के पहले आयोग को प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं.
वहीं तय समय सीमा में प्रतिवेदन प्राप्त ना होने पर 10 नवंबर को मानव अधिकार आयोग के सामने उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने के लिए भी संबंध जारी किया गया है. बता दें कि यह दोनों ही मामले साल 2019 के हैं, जिसमें पहला मामला खिलाड़ी बच्चों को स्कूल में ठहराने और अव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ था, वहीं दूसरा मामला एक स्कूल की चारदीवारी ना होने और स्कूल के आगे हाईवे और पीछे रेलवे ट्रैक होने से बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था.
यही वजह है कि इन दोनों मामलों का संज्ञान मानव अधिकार आयोग ने लिया और लगातार इस मामले का जवाब देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिसके चलते समन भेजा गया है.