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MP में गृह विभाग ने किया अलर्ट जारी, 1 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत

मध्यप्रदेश में नए साल 2023 में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई है. प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की गृह विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है. प्रदेश में शांति भंग करने वाला गिरोह सक्रिय है, जिसे देखते हुए गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी (MP Home Department issued alert) किए हैं कि नए साल में प्रदेश में अशांति फैलाने के वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाए.

Home Department issued alert instructed special vigilance
अलर्ट जारी 1 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत
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Published : Dec 28, 2022, 1:18 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और एसपी को आदेश जारी कर सख्ती और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. सभी से कहा गया है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरती जाए. अगर कोई अशांति फैलाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एनएसए के तहत मामले दर्ज किए जाएं.

Home Department issued alert instructed special vigilance
अलर्ट जारी, 1 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत

MP: गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, धार्मिक स्थलों पर 50 लोग कर सकेंगे पूजा

सभी कलेक्टर व एसपी को निर्देश : सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी को निर्देश हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिलाबदर किया जाए. गृह विभाग का आदेश राज्यपत्र में भी जारी हुआ है. प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय सीमाओं के भीतर पुलिस सतर्क रहे, जिससे कोई भी बदमाशी न कर सके या आतंक न फैला सके. क्योंकि नए साल के जश्न में वैसे भी सभी डूबे रहते हैं, जिसका शांति भंग करने वाले अपराधी फायदा उठा सकते हैं. इसलिए सभी कलेक्टर और एसपी को गृह विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

भोपाल। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और एसपी को आदेश जारी कर सख्ती और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. सभी से कहा गया है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरती जाए. अगर कोई अशांति फैलाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एनएसए के तहत मामले दर्ज किए जाएं.

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सभी कलेक्टर व एसपी को निर्देश : सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी को निर्देश हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिलाबदर किया जाए. गृह विभाग का आदेश राज्यपत्र में भी जारी हुआ है. प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय सीमाओं के भीतर पुलिस सतर्क रहे, जिससे कोई भी बदमाशी न कर सके या आतंक न फैला सके. क्योंकि नए साल के जश्न में वैसे भी सभी डूबे रहते हैं, जिसका शांति भंग करने वाले अपराधी फायदा उठा सकते हैं. इसलिए सभी कलेक्टर और एसपी को गृह विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

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