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एमपी गृह विभाग का नया फैसला, प्रदेश में नापी जाएंगी सभी पुलिस थानों की सीमाएं

MP Home Department Decision: एमपी के गृह विभाग ने नया फैसला लिया है. जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी थानों की सीमाएं फिर से नापी जाएंगी. इसके लिए एक समिति भी गठित की गई है.

MP Home Department Decision
एमपी गृह विभाग का नया फैसला
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 3, 2024, 8:40 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी थानों की सीमाएं फिर से नापी जाएंगी. गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और पुलिस आयुक्तों को आदेश दिए हैं. थानों की सीमा निर्धारण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. गृह विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी तक थानों की सीमाएं और उनके अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए जाएं. साथ ही 7 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन कर शासन को सूचना दी जाए. प्रदेश में करीबन 950 पुलिस थाने हैं.

नए थाने बन गए सीमाएं तय नहीं: दरअसल कई बार आपराधिक घटनाएं घटने के बाद दो थानों के बीच सीमा विवाद के कई मामले सामने आ चुके हैं. जिसमें एक थाना घटना की जांच से बचने के लिए घटना क्षेत्र दूसरे थाना का बता देती है. ऐसी घटनाओं का दोहराव रोकने के लिए गृह विभाग ने अब सभी थानों की सीमा और क्षेत्र अधिकार निर्धारित करने के आदेश दिए हैं. गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जिलों में नए थानों का सृजन किया गया, लेकिन थाना बनाने के बाद थानों की सीमाओं को पुर्ननिर्धारण नहीं किया गया. आदेश में कहा गया है कि थानों की सीमाओं और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करते समय थानों में दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को खासतौर से ध्यान में रखा जाए.

यहां पढ़ें...

सीएम बोले 15 जनवरी तक सीमाएं निर्धारित करें: जबलपुर में कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए. इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक कर विचार विमर्श किया जाए और थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएं. 15 जनवरी तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं.

भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी थानों की सीमाएं फिर से नापी जाएंगी. गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और पुलिस आयुक्तों को आदेश दिए हैं. थानों की सीमा निर्धारण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. गृह विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी तक थानों की सीमाएं और उनके अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए जाएं. साथ ही 7 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन कर शासन को सूचना दी जाए. प्रदेश में करीबन 950 पुलिस थाने हैं.

नए थाने बन गए सीमाएं तय नहीं: दरअसल कई बार आपराधिक घटनाएं घटने के बाद दो थानों के बीच सीमा विवाद के कई मामले सामने आ चुके हैं. जिसमें एक थाना घटना की जांच से बचने के लिए घटना क्षेत्र दूसरे थाना का बता देती है. ऐसी घटनाओं का दोहराव रोकने के लिए गृह विभाग ने अब सभी थानों की सीमा और क्षेत्र अधिकार निर्धारित करने के आदेश दिए हैं. गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जिलों में नए थानों का सृजन किया गया, लेकिन थाना बनाने के बाद थानों की सीमाओं को पुर्ननिर्धारण नहीं किया गया. आदेश में कहा गया है कि थानों की सीमाओं और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करते समय थानों में दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को खासतौर से ध्यान में रखा जाए.

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