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MP में हुक्का बार को बंद कराने को लेकर आज आएगा प्रस्ताव, केबिनेट में होगी इन प्रस्तावों पर चर्चा

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली आज की कैबिनेट बैठक कई मामलों में अहम मानी जा रही है. दरअसल कैबिनेट में आज हुक्का बार को बंद कराने को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा, इसके साथ ही कई और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. आइए जानते हैं क्या हैं वो प्रस्ताव- (mp cabinet meeting)

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Published : Dec 13, 2022, 9:34 AM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में आज प्रदेश में हुक्का बार को बंद करने के लिए बिल लाए जा रहा है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसके बाद आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में रेस्टोरेंट्स कैफे की आड़ में कोई भी हुक्का बार संचालित नहीं कर सकेगा, हुक्का बार बंद करने राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे मध्यप्रदेश राज्य संशोधन विधेयक में इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा.(mp cabinet meeting)

सख्त नियम ना होने से नहीं हो पा रही कार्रवाई: मधयप्रदेश में हुक्का बार को बंद करने के लिए अभी कोई सख्त प्रावधान नहीं है, पुलिस कार्रवाई करती है तो बार संचालक कोर्ट से स्टे ले आते हैं. हुक्का बार बंद करने को लेकर लंबे समय से कार्रवाई चल रही है, जिसे अब सरकार अमल में ला रही है. हुक्का बार पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में हुक्का बार एवं लाउंज को प्रतिबंध करने के संबंध में राज्य संशोधन विधेयक 2022 ला रही है.

उल्लंघन करने पर क्या होगा: एमपी कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसके बाद आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस संशोधन विधेयक में हुक्का बार संचालक के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं, अब हुक्का बार संचालित करने को संगीन अपराध माना जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3 साल तक की सजा का प्रावधान और 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है.

MP में हुक्का लाउंज पर लगाम के लिए सख्त होंगे नियम, गुजरात और राजस्थान के कानून का अध्ययन कर रही सरकार

कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा:
- नगरीय निकाय की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन के साथ ही सिनेमाघरों के संचालन की जिम्मेवारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग को देने जा रही है। इसके बाद सिनेमा संचालन को लेकर सभी अधिकार स्थानीय निकायों के पास रहेंगे, इसमें नगर निगम नियमों का उल्लंघन करने वाले मल्टीप्लेक्स पर ₹5000 से लेकर ₹50000 तक की जुर्माना लगा सकेगी.
- कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार दूसरे अनुपूरक बजट अनु समर्थन का प्रस्ताव लेकर आएगी, इसे आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा.
- औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 2000 एकड़ जमीन का प्रयोजन बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, जिससे पूर्व में मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के लिए सुरक्षित रखी गई, इस जमीन का उपयोग दूसरे उद्योगों को मिल सके.
- राज्य सरकार विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए भी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्वरोजगार योजना 2022 ला रही है, इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा.
- प्रदेश में आप प्रसागिक हो चुके एक्ट और कानूनों को खत्म करने के लिए कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश निरसन विधायक 2022 का प्रस्ताव रखा जाएगा.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में आज प्रदेश में हुक्का बार को बंद करने के लिए बिल लाए जा रहा है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसके बाद आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में रेस्टोरेंट्स कैफे की आड़ में कोई भी हुक्का बार संचालित नहीं कर सकेगा, हुक्का बार बंद करने राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे मध्यप्रदेश राज्य संशोधन विधेयक में इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा.(mp cabinet meeting)

सख्त नियम ना होने से नहीं हो पा रही कार्रवाई: मधयप्रदेश में हुक्का बार को बंद करने के लिए अभी कोई सख्त प्रावधान नहीं है, पुलिस कार्रवाई करती है तो बार संचालक कोर्ट से स्टे ले आते हैं. हुक्का बार बंद करने को लेकर लंबे समय से कार्रवाई चल रही है, जिसे अब सरकार अमल में ला रही है. हुक्का बार पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में हुक्का बार एवं लाउंज को प्रतिबंध करने के संबंध में राज्य संशोधन विधेयक 2022 ला रही है.

उल्लंघन करने पर क्या होगा: एमपी कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसके बाद आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस संशोधन विधेयक में हुक्का बार संचालक के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं, अब हुक्का बार संचालित करने को संगीन अपराध माना जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3 साल तक की सजा का प्रावधान और 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है.

MP में हुक्का लाउंज पर लगाम के लिए सख्त होंगे नियम, गुजरात और राजस्थान के कानून का अध्ययन कर रही सरकार

कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा:
- नगरीय निकाय की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन के साथ ही सिनेमाघरों के संचालन की जिम्मेवारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग को देने जा रही है। इसके बाद सिनेमा संचालन को लेकर सभी अधिकार स्थानीय निकायों के पास रहेंगे, इसमें नगर निगम नियमों का उल्लंघन करने वाले मल्टीप्लेक्स पर ₹5000 से लेकर ₹50000 तक की जुर्माना लगा सकेगी.
- कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार दूसरे अनुपूरक बजट अनु समर्थन का प्रस्ताव लेकर आएगी, इसे आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा.
- औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 2000 एकड़ जमीन का प्रयोजन बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, जिससे पूर्व में मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के लिए सुरक्षित रखी गई, इस जमीन का उपयोग दूसरे उद्योगों को मिल सके.
- राज्य सरकार विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए भी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्वरोजगार योजना 2022 ला रही है, इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा.
- प्रदेश में आप प्रसागिक हो चुके एक्ट और कानूनों को खत्म करने के लिए कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश निरसन विधायक 2022 का प्रस्ताव रखा जाएगा.

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