भोपाल| हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल के बाद ज्वाइनिंग करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एवं क्रीड़ा अधिकारियों के ज्वाइनिंग को अमान्य कर दिया है, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन के द्वारा देर रात ये आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
इस आदेश के तहत उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बताया है कि 22 अप्रैल को आदेश जारी कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई थी, बाद में कोरोना संक्रमण के कारण इसे 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में 91 महिला उम्मीदवारों की याचिका और विकलांगों को आरक्षण देने के मामले में सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 की चयन सूची को निरस्त कर दिया है. उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट का यह आदेश 29 अप्रैल को आया है ऐसे में विभाग ने इस तिथि के बाद ज्वाइन करने वालों की ज्वाइनिंग को अमान्य कर दिया है.
बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपालों के पद पर नियुक्त अभ्यार्थियों के लिए सरकार के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 15 मई बढ़ा दी गई थी, बाद में इस आदेश में संशोधन करते हुए इस अवधि को 30 मई तक के लिए बनाया गया था, लेकिन इस दौरान काफी सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी एवं ग्रंथपालो ने अपना कार्यभार संभाल लिया था.
अब 29 अप्रैल 2020 के बाद जितने भी लोगों के द्वारा ज्वाइनिंग की गई है उन सभी की ज्वाइनिंग को अमान्य कर दिया गया है, हालांकि देर रात आदेश जारी होने के बाद अभी तक सहायक प्राध्यापकों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, माना जा रहा है कि वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.