भोपाल। राजधानी में रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ परिवार के सुसाइड मामले की जांच जारी है. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 306 एवं 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मृतक के मोबाइल और लैपटॉप का डाटा रिट्रीव करा रही है. इसके साथ ही लोन एप के खिलाफ सायबर क्राइम ने लोगों को आगाह करने के लिए एडवाइजरी जारी की है. सायबर पुलिस का कहना है कि संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है. खासकर ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में हाल के दिनों में चाइनीज लोन एप्स से जुड़े सायबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ गए हैं. (cyber police issued advisory)
सायबर पुलिस की सलाह : सायबर पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी आफर का शोध और सत्यापन करें. किसी भी लोन एप का उपयोग करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि, प्रतिष्ठा और उपयोगकर्ता के बारे में शोध करें. एप और उसके डेवलपर्स की वैधता को सत्यापित करने के लिए विश्वसनीय सूचना स्रोतों की जांच करें. उपयोगकर्ता की अनुमतियां, एप अनुमतियां देते समय सतर्क रहें. लोन एप द्वारा अनुरोधित अनुमतियों की समीक्षा करें और मूल्यांकन करें कि क्या वे इसकी इच्छित कार्यक्षमता के साथ है. अनावश्यक अनुमतियां देने से बचें, जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर सकती हैं.
सुरक्षित भुगतान चैनल : केवल उन लोन एप्स का उपयोग करें जो सुरक्षित भुगतान विकल्प प्रदान करते हैं. उन एप्स से बचें जिनके लिए असामान्य भुगतान विधियों की आवश्यकता होती है या सुरक्षित चैनलों के बाहर व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण मांगते हैं. पहचान की चोरी जागरूकता लोन एप्स को व्यक्तिगत जानकारी या पहचान दस्तावेज प्रदान करते समय सावधान रहें. धोखाधड़ी करने वाले एप्स अवैध गतिविधियों के लिए इस जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं. संवेदनशील डाटा केवल विश्वसनीय और सत्यापित प्लेटफॉर्म के साथ साझा करें.
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सुरक्षित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें : विश्वसनीय एंटीवायरस और एंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर स्थापित करके अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें. अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन को नियमित रूप से अपडेट करें. ऐसे लोन एप्स का सामना करते समय सावधानी बरतें जो असामान्य रूप से कम ब्याज दरों, तत्काल अनुमोदन, न्यूनतम दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं का वादा करते हैं. यदि आप संभावित रूप से धोखाधड़ी वाले लोन एप का सामना करते हैं या किसी अवैध गतिविधि पर संदेह करते हैं तो तुरंत अपनी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें.