भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के आखिरी सत्र में हंगामे के बीच चंद मिनटों में 27 हजार 718 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश हो गया. आदिवासी मुद्दे को लेकर सदन में चल रहे हंगामे के चलते अनुपूरक बजट पर चर्चा ही नहीं हो सकी. उधर हंगामे के बीच राज्य सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक भी पास हो गया. अब प्रदेश में हुक्का बार का संचालन और तंबाकू प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं किया जा सकेंगे.
बिना चर्चा चंद मिनिट में पास हुआ अनुपूरक बजट: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 27 हजार 718.75 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन हंगामे के चलते बिना चर्चा के चंद मिनिट में ही इसे पास कर दिया गया. अपने पहले अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 2800 करोड़ रुप्ए का प्रावधान किया है. राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की 10 जुलाई को दूसरी किश्त जारी कर दी है. आगे की किश्तों के लिए राज्य सरकार ने बजट का प्रावधान किया है.
अनुपूरक बजट में ये प्रावधान: अनुपूरक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय के लिए 235 करोड़, निर्माण कार्यों के लिए 2724 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सीएम ने हाल ही में मानदेय में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया है. अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 6000 करोड़ और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नर्मदा घाटी विकास विभाग के तहत सिंचाई परियोजना के लिए 3995 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
हुक्का बार और तंबाकू प्रोडक्ट के विज्ञापन बैन: विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2023 को बिना चर्चा के पास कर दिया गया. इसके बाद अब मध्यप्रदेश में तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा, इसके साथ ही प्रदेश में हुक्का लांज भी अब संचालित नहीं हो सकेंगे.