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MP में मतगणना की तैयारियां पूरी, काउंटिंग केंद्रों पर मोबाइल और कैलकुलेटर रहेगा प्रतिबंधित, चुनाव आयोग का निर्देश

MP Assembly Election 2023 Counting: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम 3 दिसंबर को किया जायेगा. चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर सारी तैयारियां कर ली हैं और कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं.

MP Assembly Election 2023 Counting
एमपी विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 1, 2023, 3:13 PM IST

Updated : Dec 1, 2023, 7:24 PM IST

मतगणना की तैयारियां पूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना तीन दिसंबर को होने वाली है, मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाने को प्रतिबंधित किया है. आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा की.

मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा: बैठक में तीन दिसंबर को होने वाली मतगणना की व्यापक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. उप निर्वाचन आयुक्त भादू एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतगणना केंद्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे. किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा. मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ मतगणना कराने में तैनात मतगणना कर्मी ही कैलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे.

उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना केंद्र में सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं चाक-चैबंद रहें. निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएं प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों. किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना रहेगा प्रतिबंधित: 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि 'स्ट्रांग रूम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहे वह स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो उसे भी अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही मोबाइल फोन कैलकुलेटर इत्यादि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतगणना के समय अंदर नहीं जाएगा. मतगणना की ड्यूटी संभालने वाले कर्मचारियों के फोन भी जमा कर लिए जाएंगे. केवल मीडिया कर्मचारियों को मीडिया सेंटर तक की मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी. स्मार्ट वॉच पहने हुए किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल तक नहीं जाने दिया जाएगा.'

तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित: अवधेश गोस्वामी ने बताया कि 'मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है. जिसमें पुराने जेल परिसर के चारों और बैरिकेड्स लगाकर पुलिस वाले को वहां तैनात किया जाएगा. जेल के मुख्यद्वार पर भारी संख्या में जिला बल तैनात रहेगा. इसके साथ ही स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक जाने की चौकसी के लिए सीआरएपीएफ का बल लगाया जा रहा है. अंदर के सभी रास्तों की सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी.

पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम में दर्ज मतों की होगी गणना : उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि "पोस्टल बैलेट की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सारे नॉर्म्स एवं प्रोटोकॉल्स का अक्षरशः पालन करें. पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करने के आधा घंटा बाद ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाए. ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के लिए मतगणनाकर्मियों और माइक्रो ऑब्जवर्स को प्रशिक्षित करें. मतगणना स्थल की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कमी न रहे. मतगणना केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे."

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उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के दिन रेन्डमाइजेशन से लेकर विजयी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने तक संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहे. मतगणना प्रक्रिया की शुद्धता पर कोई संदेह या गफलत नहीं होनी चाहिए.

मतगणना की तैयारियां पूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना तीन दिसंबर को होने वाली है, मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाने को प्रतिबंधित किया है. आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा की.

मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा: बैठक में तीन दिसंबर को होने वाली मतगणना की व्यापक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. उप निर्वाचन आयुक्त भादू एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतगणना केंद्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे. किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा. मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ मतगणना कराने में तैनात मतगणना कर्मी ही कैलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे.

उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना केंद्र में सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं चाक-चैबंद रहें. निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएं प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों. किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना रहेगा प्रतिबंधित: 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि 'स्ट्रांग रूम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहे वह स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो उसे भी अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही मोबाइल फोन कैलकुलेटर इत्यादि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतगणना के समय अंदर नहीं जाएगा. मतगणना की ड्यूटी संभालने वाले कर्मचारियों के फोन भी जमा कर लिए जाएंगे. केवल मीडिया कर्मचारियों को मीडिया सेंटर तक की मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी. स्मार्ट वॉच पहने हुए किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल तक नहीं जाने दिया जाएगा.'

तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित: अवधेश गोस्वामी ने बताया कि 'मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है. जिसमें पुराने जेल परिसर के चारों और बैरिकेड्स लगाकर पुलिस वाले को वहां तैनात किया जाएगा. जेल के मुख्यद्वार पर भारी संख्या में जिला बल तैनात रहेगा. इसके साथ ही स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक जाने की चौकसी के लिए सीआरएपीएफ का बल लगाया जा रहा है. अंदर के सभी रास्तों की सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी.

पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम में दर्ज मतों की होगी गणना : उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि "पोस्टल बैलेट की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सारे नॉर्म्स एवं प्रोटोकॉल्स का अक्षरशः पालन करें. पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करने के आधा घंटा बाद ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाए. ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के लिए मतगणनाकर्मियों और माइक्रो ऑब्जवर्स को प्रशिक्षित करें. मतगणना स्थल की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कमी न रहे. मतगणना केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे."

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उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के दिन रेन्डमाइजेशन से लेकर विजयी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने तक संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहे. मतगणना प्रक्रिया की शुद्धता पर कोई संदेह या गफलत नहीं होनी चाहिए.

Last Updated : Dec 1, 2023, 7:24 PM IST
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