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मॉडल एक्ट के विरोध में व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन, रखी ये मांग - Memorandum submitted against model Act

मॉडल एक्ट के विरोध में व्यापारी संगठन ने 24 सिंतबर से मंडी में होने वाले नीलामी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है.

Memorandum submitted against model Act
मॉडल एक्ट के विरोध में सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 23, 2020, 4:47 PM IST

भोपाल। बैरसिया तहसील में मॉडल एक्ट के विरोध में अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ ने 24 सिंतबर यानी गुरुवार से मंडी में होने वाली नीलामी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है.

इसकी सूचना मंडी कार्यालय में मंडी सचिव को दी गई है. साथ ही सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें मॉडल एक्ट के तहत मंडी के बाहर खरीदारी करने वाले को कोई टैक्स नहीं देने और मंडी के अंदर खरीदारी करने वाले व्यापारियों को टैक्स देने के विरोध कम किये जाने की मांग की गई है.

अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ के महासचिव दीपक साहू ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 24 सितंबर से मध्य प्रदेश के व्यापारी संघ द्वारा नीलामी कार्य में भाग नहीं लेने के संबंध में निर्णय लिया गया है.

क्योंकि मॉडल एक्ट के अंतर्गत मंडी में शुल्क लगेगा और मंडी के बाहर व्यापार करने वालों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इसलिए मंडी शुल्क को 50 पैसे किये जाने, निराश्रित शुल्क और अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने की मांग की गई है, मगर विभाग द्वारा इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते व्यापारी संगठनों ने 24 सितम्बर से सभी मंडियों में खरीदारी पूर्ण रूप से अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला लिया है.

भोपाल। बैरसिया तहसील में मॉडल एक्ट के विरोध में अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ ने 24 सिंतबर यानी गुरुवार से मंडी में होने वाली नीलामी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है.

इसकी सूचना मंडी कार्यालय में मंडी सचिव को दी गई है. साथ ही सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें मॉडल एक्ट के तहत मंडी के बाहर खरीदारी करने वाले को कोई टैक्स नहीं देने और मंडी के अंदर खरीदारी करने वाले व्यापारियों को टैक्स देने के विरोध कम किये जाने की मांग की गई है.

अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ के महासचिव दीपक साहू ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 24 सितंबर से मध्य प्रदेश के व्यापारी संघ द्वारा नीलामी कार्य में भाग नहीं लेने के संबंध में निर्णय लिया गया है.

क्योंकि मॉडल एक्ट के अंतर्गत मंडी में शुल्क लगेगा और मंडी के बाहर व्यापार करने वालों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इसलिए मंडी शुल्क को 50 पैसे किये जाने, निराश्रित शुल्क और अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने की मांग की गई है, मगर विभाग द्वारा इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते व्यापारी संगठनों ने 24 सितम्बर से सभी मंडियों में खरीदारी पूर्ण रूप से अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला लिया है.

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