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भोपाल में इन नियमों के साथ खुलेंगे बाजार, कलेक्ट ने संशोधित आदेश किया जारी

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Published : May 27, 2020, 12:05 PM IST

भोपाल में व्यापारियों की मांग पर कलेक्टर ने बाजार खोलने की सशर्त छूट दी है. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 में संशोधित आदेश जारी किया है. पढ़िए पूरी खबर...

Bhopal
भोपाल

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल रेड जोन में शामिल होने वाला दूसरा जिला है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है. संक्रमितों के बढ़ती संख्या के बाद भी व्यापारियों की मांग को मानते हुए भोपाल में बाजार खोलने की सशर्त छूट दी है. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 में संशोधित आदेश जारी किया है.

Copy of order
आदेश की प्रति

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में दुकानों के लिए दिन निर्धारित किए हैं. जिसमें सोमवार और गुरुवार को कपड़ा जूते ,चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. इसी तरह मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी.

बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सराफा, बर्तन ,कास्मेटिक सहित दूसरी दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा ज्यादा जरूरी सेवा किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले की तरह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक हर दिन खुलेगी. यह नियम शहर के लिए हैं.

पुराने शहर में दुकान खोलने की व्यवस्था कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर, चौक बाजार ,सराफा चौक, लखेरापूरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार ,मारवाड़ी रोड,लालवानी रोड ,इतवारा रोड, के आसपास की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 11 से 5 बजे तक रिटेलर रेडीमेड होजरी इलेक्ट्रॉनिक , कपड़ा चादर ,पर्दे, कुशन, टाबिल, कंबल, कवर, जैसे मार्केट, चूड़ी, पर्स ,बटुआ, क्रोकरी एवं अन्य सामान की दुकान खोली जा सकेंगी.

बैरागढ़, लालघाटी ,गांधीनगर क्षेत्र में कंटेंटमेंट व बफर जोन को छोड़कर शनिवार और मंगलवार के दिन को छोड़कर बाकी 5 दिन मार्केट खुला रहेगा. धारा 144 में पहले से जारी किए गए दूसरे प्रतिबंध पहले के मुताबिक लागू रहेंगे. इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है.

परिवहन की बात की जाए तो निजी बसें, टैक्सी,ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को इजाजत नहीं मिली है. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, जिम, सैलून, होटल, पार्क को भी छूट नहीं दी गई है. 65 साल से ज्यादा का व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चे , गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है.

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल रेड जोन में शामिल होने वाला दूसरा जिला है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है. संक्रमितों के बढ़ती संख्या के बाद भी व्यापारियों की मांग को मानते हुए भोपाल में बाजार खोलने की सशर्त छूट दी है. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 में संशोधित आदेश जारी किया है.

Copy of order
आदेश की प्रति

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में दुकानों के लिए दिन निर्धारित किए हैं. जिसमें सोमवार और गुरुवार को कपड़ा जूते ,चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. इसी तरह मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी.

बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सराफा, बर्तन ,कास्मेटिक सहित दूसरी दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा ज्यादा जरूरी सेवा किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले की तरह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक हर दिन खुलेगी. यह नियम शहर के लिए हैं.

पुराने शहर में दुकान खोलने की व्यवस्था कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर, चौक बाजार ,सराफा चौक, लखेरापूरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार ,मारवाड़ी रोड,लालवानी रोड ,इतवारा रोड, के आसपास की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 11 से 5 बजे तक रिटेलर रेडीमेड होजरी इलेक्ट्रॉनिक , कपड़ा चादर ,पर्दे, कुशन, टाबिल, कंबल, कवर, जैसे मार्केट, चूड़ी, पर्स ,बटुआ, क्रोकरी एवं अन्य सामान की दुकान खोली जा सकेंगी.

बैरागढ़, लालघाटी ,गांधीनगर क्षेत्र में कंटेंटमेंट व बफर जोन को छोड़कर शनिवार और मंगलवार के दिन को छोड़कर बाकी 5 दिन मार्केट खुला रहेगा. धारा 144 में पहले से जारी किए गए दूसरे प्रतिबंध पहले के मुताबिक लागू रहेंगे. इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है.

परिवहन की बात की जाए तो निजी बसें, टैक्सी,ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को इजाजत नहीं मिली है. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, जिम, सैलून, होटल, पार्क को भी छूट नहीं दी गई है. 65 साल से ज्यादा का व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चे , गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है.

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