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5000 कैदियों की फिर बढ़ी पैरोल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला - Bhopal Crime News

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पैरोल पर छोड़े गए बंदियों की पैरोल अवधि को सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. इस संबंध में प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि न्यायालय के आदेश के पालन में जेल विभाग पैरोल पर रिहा करीब 5000 दंडित बंदियों को जेल से बाहर रखे जाने का आदेश जारी करेगा.'

Parole of 5000 prisoners increased again
5000 कैदियों की फिर बढ़ी पैरोल
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Published : Jul 29, 2021, 5:57 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में पैरोल पर छोड़े गए बंदियों की पैरोल अवधि को सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दायर रिट पिटिशन में निर्णय दिया है, कि दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर हैं, उन्हें आगामी आदेश तक जेल में दाखिल न किया जाए. इस आदेश के पालन में प्रदेश की जेलों के करीब 5 हजार बंदियों की पैरोल अवधि को बढ़ाया जा रहा है.

  • कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया है कि जो दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर हैं उन्हें आगामी आदेश तक जेल में दाखिल न किया जाए।

    न्यायालय के आदेश के पालन में जेल विभाग पैरोल पर रिहा करीब 5000 दंडित बंदियों को जेल से बाहर रखे जाने का आदेश आज जारी करेगा। pic.twitter.com/k0CjQcRPhZ

    — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) July 29, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जेलों में क्षमता से ज्यादा हैं कैदी

मध्य प्रदेश की 131 जेलों में करीब 50 हजार कैदी सजा काट रहे हैं, जबकि जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता सिर्फ 28 हजार की ही है. जेलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर की जेलों से करीब 5 हजार कैदियों को 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था. बाद में राज्य सरकार ने पैरोल की अवधि को 30 दिन और बढ़ा दिया था.

ग्वालियर सेंट्रल जेल के कैदियों की पैरोल 2 महीने बढ़ाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों की लीगत सर्विस अथाॅरिटी से कोरोना महामारी के दौरान कैदियों को पैरोल और जमानत देने में पालन की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कैदियों को कोरोना महामारी में रिहा किया गया है, उन्हें अगले आदेश तक वापस न बुलाया जाए.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों की पैरोल बढ़ाने के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी. ट्वीट में नरोत्तम मिश्रा ने लिखा कि 'कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, कि जो दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर हैं उन्हें आगामी आदेश तक जेल में दाखिल न किया जाए. न्यायालय के आदेश के पालन में जेल विभाग पैरोल पर रिहा करीब 5000 दंडित बंदियों को जेल से बाहर रखे जाने का आदेश आज जारी करेगा.'

भोपाल। मध्य प्रदेश में पैरोल पर छोड़े गए बंदियों की पैरोल अवधि को सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दायर रिट पिटिशन में निर्णय दिया है, कि दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर हैं, उन्हें आगामी आदेश तक जेल में दाखिल न किया जाए. इस आदेश के पालन में प्रदेश की जेलों के करीब 5 हजार बंदियों की पैरोल अवधि को बढ़ाया जा रहा है.

  • कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया है कि जो दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर हैं उन्हें आगामी आदेश तक जेल में दाखिल न किया जाए।

    न्यायालय के आदेश के पालन में जेल विभाग पैरोल पर रिहा करीब 5000 दंडित बंदियों को जेल से बाहर रखे जाने का आदेश आज जारी करेगा। pic.twitter.com/k0CjQcRPhZ

    — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) July 29, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जेलों में क्षमता से ज्यादा हैं कैदी

मध्य प्रदेश की 131 जेलों में करीब 50 हजार कैदी सजा काट रहे हैं, जबकि जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता सिर्फ 28 हजार की ही है. जेलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर की जेलों से करीब 5 हजार कैदियों को 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था. बाद में राज्य सरकार ने पैरोल की अवधि को 30 दिन और बढ़ा दिया था.

ग्वालियर सेंट्रल जेल के कैदियों की पैरोल 2 महीने बढ़ाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों की लीगत सर्विस अथाॅरिटी से कोरोना महामारी के दौरान कैदियों को पैरोल और जमानत देने में पालन की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कैदियों को कोरोना महामारी में रिहा किया गया है, उन्हें अगले आदेश तक वापस न बुलाया जाए.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों की पैरोल बढ़ाने के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी. ट्वीट में नरोत्तम मिश्रा ने लिखा कि 'कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, कि जो दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर हैं उन्हें आगामी आदेश तक जेल में दाखिल न किया जाए. न्यायालय के आदेश के पालन में जेल विभाग पैरोल पर रिहा करीब 5000 दंडित बंदियों को जेल से बाहर रखे जाने का आदेश आज जारी करेगा.'

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