भोपाल। राजधानी भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों में परिवर्तित किया गया है. अब नए नियम के अनुसार सुनवाई की जाएगी. कोर्ट में न्यायालयों का समय भी परिवर्तित कर दिया गया है. वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में सुबह 11:00 से दिन 2:00 बजे तक, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के सभी न्यायालयों में दिन 2:00 से शाम 5:00 तक कार्य होगा.
- भौतिक और वर्चुअल तरीके से की जाएगी सुनवाई
सभी न्यायिक अधिकारीगण कर्मचारीगणों को कार्यालय समय सुबह 10:30 से 5:30 तक कार्यालय अनुभाग में मौजूद रहेंगे. कोरोना वायरस सीमित भौतिक सुनवाई के साथ वर्चुअल सुनवाई भी जारी रहेगी. विशेष न्यायालय एमपी एमएलए को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 10 केसों की ही सुनवाई की जाएगी.
कोरोना काल में 8 महीने बाद हुआ लोक अदालत का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई
- संक्रमण से बचाव के सभी उपायों का कराया जाएगा पालन
संक्रमण से बचाव के लिए सभी तरह के उपायों का पालन कराया जाएगा. जिसमें मास्क लगाना हाथों की सफाई सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग रखना. वहीं अगर न्यायालय परिषद भवन में कोई व्यक्ति बिना मासिक के पाया जाएगा तो विधि अनुसार उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी. न्यायालय में घुसने से पहले सभी का शारीरिक तापमान चेक किया जाएगा. वहीं सभी को सैनिटाइजर किया जाएगा.
- अनाधिकृत व्यक्तियों के घुसने पर की जाएगी कार्रवाई
जो भी व्यक्ति न्यायालय में अनाधिकृत घुसेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई होगी. शासकीय ड्राइवरी के अनुसार 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सीमित आवागमन ही करना है.