भोपाल। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर कम होते ही सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरु कर दी है. भोपाल अनलॉक के बीच 15 जून तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा. जनता कर्फ्यू के बीच आबकारी नियमों के मुताबिक, भोपाल में रात 11.30 बजे तक शराब दुकानें खुल सकेंगी.
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- क्या कहती हैं आबकारी गाइडलाइन?
जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार जिले में देशी, विदेशी शराब की दुकानें आबकारी विभाग मप्र शासन के निर्देशानुसार चालू होंगी. इस मामले में भोपाल में आबकारी कंट्रोलर सुरेंद्र मोरी ने कहा कि आबकारी नियमों के तहत ही शराब दुकानों का संचालन होना है जो कि नियमों के अनुसार 11.30 बजे तक हो सकता है. शराब की दुकानों पर ढील देने को लेकर हनुमानगंज-जुमेराती निवासी कारोबारी और समाज सेवी सत्यनारायण बांगड़ का कहना है कि शासन के नियमों में ही अनिश्चचितता दिखाई दे रही है. नाइट कर्फ्यू सरकार लगा रही है और शराब की दुकानें खोलने का नियम भी सरकार का है.