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इंदौर में विवाहिता को झांसा देकर शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव, सजा बरकरार - इंदौर हाई कोर्ट सजा बरकरार

इंदौर हाई कोर्ट ने शादीशुदा महिला का शारीरिक शोषण कर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने वाले आरोपी की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया है. जिला अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

Indore high court news
विवाहिता को झांसा देकर किया शारीरिक शोषण सजा बरकरार
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 8, 2023, 3:44 PM IST

इंदौर। इंदौर हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामले में याचिका पर सुनवाई की. आरोपी रेहान खान ने शादीशुदा महिला से मित्रता करने के बाद उसका शारीरिक शोषण किया. इसके बाद उसको धमकाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया. पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. इंदौर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को 2 साल की सजा से दंडित किया.

कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी : इसके बाद आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जारी आदेश को चुनौती देते हुए इंदौर हाई कोर्ट की ओर रुख किया. इंदौर हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका प्रस्तुत की गई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की सजा को बरकरार रखने के आदेश दिए. कोर्ट ने इस दौरान यह भी टिप्पणी की है कि यह मामला काफी संवेदनशील है. धर्म विशुद्ध रूप से आस्था से जुड़ा मामला होता है कोर्ट ने कहा कि आरोपी की कम से कम एक वर्ष की सजा यथावत रखा जाता है. वहीं अर्थदंड भी देना होगा.

ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार : इंदौर पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने महिला नरगिस को ब्राउन शुगर को गिरफ्तार किया. वह क्षेत्र में ड्रग्स सप्लाई कर रही थी. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया और जब उसकी तलाशी ली गई, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान उसके पास किसी तरह की कोई ब्राउन शुगर नहीं मिली. लेकिन महिला के सैंडल में 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई. एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक महिला से पूछताछ की जा रही है.

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गुंडों ने किया उत्पात : इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के सेठी नगर में दो युवक शराब के नशे में पहुंचे. दोनों फिर घर के बाहर बैठी महिलाओं के सामने अभद्र टिप्पणी करने लगे. इसके बाद हंगामा किया. इसी बीच सामने ही रहने वाले दीपक द्वारा इसका विरोध किया गया. इसके बाद दोनों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान कई चार पहिया वाहन से लेकर दो पहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई. इस दौरान एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई. इस मामले में अभिनव विश्वकर्मा एडिशनल डीसीपी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

इंदौर। इंदौर हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामले में याचिका पर सुनवाई की. आरोपी रेहान खान ने शादीशुदा महिला से मित्रता करने के बाद उसका शारीरिक शोषण किया. इसके बाद उसको धमकाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया. पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. इंदौर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को 2 साल की सजा से दंडित किया.

कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी : इसके बाद आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जारी आदेश को चुनौती देते हुए इंदौर हाई कोर्ट की ओर रुख किया. इंदौर हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका प्रस्तुत की गई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की सजा को बरकरार रखने के आदेश दिए. कोर्ट ने इस दौरान यह भी टिप्पणी की है कि यह मामला काफी संवेदनशील है. धर्म विशुद्ध रूप से आस्था से जुड़ा मामला होता है कोर्ट ने कहा कि आरोपी की कम से कम एक वर्ष की सजा यथावत रखा जाता है. वहीं अर्थदंड भी देना होगा.

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