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धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मिली कैबिनेट की मंजूरी: गृह मंत्री

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

Home Minister Narottam Mishra
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा
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Published : Dec 29, 2020, 12:49 PM IST

Updated : Dec 29, 2020, 1:26 PM IST

भोपाल। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में मंजूरी मिल गई है, मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही ये कानून प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा. कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोतत्म मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को अध्यादेश के रुप में कैबिनेट ने पास कर दिया है, अब हमारी बेटियों को बहला-फुसला कर लालच देकर या अन्य प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके, इसलिए ये कानून बनाया गया है. खनिज गौण अधिनियम संशोधन अध्यादेश, पीएम कृषि योजना हर खेत सिचाई अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

उन्होंने कहा कि ये कानून राज्यपाल के पास भेज दिया गया है, बहुत जल्द ही इसकी अनुमति मिल जाएगी और यह आने वाले दिनों में लागू हो जाएगा. मिश्रा ने बताया कि मिलावटखोरी के खिलाफ भी एक अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत मिलावटखोरी करने वालों को आजीवन कारावास तक हो सकती है. वहीं सहकारी सोसाइटी में संबंध में अध्यादेश, मप्र भोज मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, सेस पर अतिरिक्त सेस (पेट्रोल-डीजल) अध्यादेश को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

साल की अंतिम बैठक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया संबोधित

मंत्रालय में आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में जहां धर्म स्वातंत्र्य विधायक 2020 को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है। वही अन्य विधायकों को भी अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है। मिलावट खोरी को लेकर भी एक नया विधेयक अध्यादेश के रूप में मंजूर किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सब ने इस वर्ष कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया है. उन्होंने कोरोना वारियर्स की भी सराहना की है. कोरोना काल में जनता की मदद के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की है. कैबिनेट बैठक में भीमा नायक को भी याद किया गया.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

बता दें कि मंत्रालय में आज शिवराज कैबिनेट की मौजूदा साल की अंतिम बैठक हुई. इस बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े बैठक में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पर मुहर लगाई गई. यह विधेयक अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा. कैबिनेट मंजूरी के बाद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 राज्यपाल को भेजा गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू हो जाएगा. इसके अलावा आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयक को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है. यह सभी अध्यादेश राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजे जा रहे हैं और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही लागू हो जाएंगे.

भोपाल। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में मंजूरी मिल गई है, मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही ये कानून प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा. कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोतत्म मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को अध्यादेश के रुप में कैबिनेट ने पास कर दिया है, अब हमारी बेटियों को बहला-फुसला कर लालच देकर या अन्य प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके, इसलिए ये कानून बनाया गया है. खनिज गौण अधिनियम संशोधन अध्यादेश, पीएम कृषि योजना हर खेत सिचाई अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

उन्होंने कहा कि ये कानून राज्यपाल के पास भेज दिया गया है, बहुत जल्द ही इसकी अनुमति मिल जाएगी और यह आने वाले दिनों में लागू हो जाएगा. मिश्रा ने बताया कि मिलावटखोरी के खिलाफ भी एक अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत मिलावटखोरी करने वालों को आजीवन कारावास तक हो सकती है. वहीं सहकारी सोसाइटी में संबंध में अध्यादेश, मप्र भोज मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, सेस पर अतिरिक्त सेस (पेट्रोल-डीजल) अध्यादेश को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

साल की अंतिम बैठक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया संबोधित

मंत्रालय में आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में जहां धर्म स्वातंत्र्य विधायक 2020 को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है। वही अन्य विधायकों को भी अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है। मिलावट खोरी को लेकर भी एक नया विधेयक अध्यादेश के रूप में मंजूर किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सब ने इस वर्ष कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया है. उन्होंने कोरोना वारियर्स की भी सराहना की है. कोरोना काल में जनता की मदद के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की है. कैबिनेट बैठक में भीमा नायक को भी याद किया गया.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

बता दें कि मंत्रालय में आज शिवराज कैबिनेट की मौजूदा साल की अंतिम बैठक हुई. इस बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े बैठक में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पर मुहर लगाई गई. यह विधेयक अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा. कैबिनेट मंजूरी के बाद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 राज्यपाल को भेजा गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू हो जाएगा. इसके अलावा आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयक को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है. यह सभी अध्यादेश राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजे जा रहे हैं और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही लागू हो जाएंगे.

Last Updated : Dec 29, 2020, 1:26 PM IST
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