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हनी ट्रैप से जुड़े मानव तस्करी मामले में सुनवाई, वकील ने कहा नाबालिग की तस्करी का आरोप बेबुनियाद - नाबालिग की तस्करी करने का आरोप बेबुनियाद

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की मुख्य सरगना पर एक और आरोपी महिला के परिजनों ने मानव तस्करी करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी. जिसके बाद मानव तस्करी मामले में आज सुनवाई हुई है.

Hearing in human trafficking case
हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में हुई सुनवाई
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Published : Feb 4, 2020, 6:32 PM IST

Updated : Feb 4, 2020, 6:40 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में आज भोपाल जिला अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी के वकील ने मानव तस्करी मामले को लेकर दलीलें दीं.

हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में हुई सुनवाई
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले के साथ-साथ मानव तस्करी का भी एक मामला भोपाल जिला अदालत में चल रहा है. मानव तस्करी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान महिला आरोपी कि वकील ने तर्क दिया है कि एक और महिला आरोपी की मार्कशीट के अनुसार, घटना के वक्त उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी.
हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में हुई सुनवाई

इसलिए नाबालिग की तस्करी करने की धाराएं बेबुनियाद हैं. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है. मामले की अगली पेशी में आरोपी महिला के पिता के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.
हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला के परिजनों ने हनी ट्रैप की मुख्य सरगना के साथ तीन महिला आरोपियों पर मानव तस्करी करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी. जिसके बाद से ही पूरे मामले को लेकर भोपाल जिला अदालत में सुनवाई जारी है.

भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में आज भोपाल जिला अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी के वकील ने मानव तस्करी मामले को लेकर दलीलें दीं.

हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में हुई सुनवाई
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले के साथ-साथ मानव तस्करी का भी एक मामला भोपाल जिला अदालत में चल रहा है. मानव तस्करी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान महिला आरोपी कि वकील ने तर्क दिया है कि एक और महिला आरोपी की मार्कशीट के अनुसार, घटना के वक्त उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी.
हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में हुई सुनवाई

इसलिए नाबालिग की तस्करी करने की धाराएं बेबुनियाद हैं. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है. मामले की अगली पेशी में आरोपी महिला के पिता के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.
हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला के परिजनों ने हनी ट्रैप की मुख्य सरगना के साथ तीन महिला आरोपियों पर मानव तस्करी करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी. जिसके बाद से ही पूरे मामले को लेकर भोपाल जिला अदालत में सुनवाई जारी है.

Intro:भोपाल- मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी मामले में आज भोपाल जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन के वकील ने मानव तस्करी मामले को लेकर दलीलें दी।


Body:मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले के साथ-साथ मानव तस्करी का भी एक मामला भोपाल जिला अदालत में चल रहा है मानव तस्करी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान श्वेता विजय जैन कि वकील ने तर्क दिया है कि मोनिका सिंह की मार्कशीट के अनुसार घटना के वक्त उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा थी। इसलिए नाबालिक की तस्करी करने की धाराएं बेबुनियाद है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। मामले की अगली पेशी में मोनिका सिंह के पिता के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।


Conclusion:बता दें कि हनी ट्रैप मामले में आरोपी बनी मोनिका सिंह के परिजनों ने श्वेता विजय जैन समेत हनी ट्रैप की 3 महिला आरोपियों पर मानव तस्करी करने की भी एफ आई आर दर्ज करवाई थी। जिसके बाद से ही पूरे मामले को लेकर भोपाल जिला अदालत में सुनवाई जारी है।

बाइट- नीतू त्रिपाठी, वकील, श्वेता विजय जैन।
Last Updated : Feb 4, 2020, 6:40 PM IST
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