भोपाल । राज्य सरकार ने सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए रियायतों का पिटारा खोल दिया है. वचन पत्र के क्रियान्वयन के लिए बनी मंत्रिपरिषद की समिति ने तय किया है कि सरकारी सेवाओं के लिए साक्षात्कार देने के लिए आने जाने वाले सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को ट्रेन में सेकंड क्लास और बस का पूरा किराया दिया जाएगा, साथी ही सरकारी भर्ती में दोनों वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में दो साल की छूट भी दी जाएगी. जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा.
उम्मीदवारों को मिलेगी 5 साल की अतिरिक्त छूट
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वचन पत्र के नौ बिंदुओं पर चर्चा हुई. मंत्री डॉ सिंह ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वचन पत्र की बिंदुओं पर तत्परता से काम करें. समिति के फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सामान्य एवं ओबीसी के उम्मीदवार वर्दीधारी पदों के लिए 35 और गैर वर्दीधारी पदों के लिए 42 साल तक की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे. अभी ये आयु सीमा 33 और 40 साल तय है. अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें 5 साल अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
जनरल और ओबीसी के लिए किराए में रियायत
समिति ने सरकारी सेवाओं के लिए साक्षात्कार देने के लिए आने जाने वाले सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को ट्रेन में सेकंड क्लास और बस का पूरा कराए देने पर सहमति दी है. अभी तक ये सुविधा सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को ही दी जाती थी. इस वर्ग को सरकारी भर्ती परीक्षाओं की फीस में 25 फीसदी की छूट भी दी जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलता रहेगा. कमेटी ने तय किया है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कारों की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश भूषण और प्रदेश रत्न पुरस्कार शुरू करेगी. चुने गए लोगों को 5 लाख और ढाई लाख रुपए सम्मान निधि दी जाएगी .वहीं निराश्रित महिलाओं को सरकार भरण पोषण के लिए ढाई हजार रुपए मासिक सहायता देगी.
इन तमाम प्रस्तावों को विभाग तैयार करेगा और आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह लागू होंगे।