भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. भोपाल के महाराणा प्रताप नगर थाने में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सहित सात अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पैसा जमा करा कर वापस न करने के कारण धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई हैं. एमपी नगर थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया के अनुसार जगदीश मूलचंदानी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि सहारा कंपनी द्वारा उनसे एफडी में निवेश करवा कर पैसा जमा करवा लिया गया. लंबा समय बीतने के बाद भी पैसा वापस नहीं कराया जा रहा है.
फरियादियों की संख्या 80 : शिकायतकर्ता जगदीश मूलचंदानी ने पैसे वापस लेने के कई बार भोपाल स्थित कंपनी कार्यालय के चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद इसकी शिकायत दर्ज कराई गई. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुब्रतो राय, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, वीके श्रीवास्तव, अलक सिंह, करुणेश अवस्थी, दिनेश ओमप्रकाश के खिलाफ धारा 420 409 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. इस मामले में 80 से अधिक फरियादी हैं. फरियादी अधिकतर भोपाल शहर के ही रहने वाले हैं.
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न मूलधन मिला और न ही ब्याज : शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने सहारा कंपनी के विभिन्न प्लान में पैसा लगा रखा था, परंतु मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के कई सालों बाद भी ना तो इन्हें मूलधन प्राप्त हुआ और न ही उस पर मिलने वाला ब्याज मिला. इसके चलते लगभग 1 साल पहले इस मामले में शिकायत की गई थी. पुलिस द्वारा इस मामले में कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी सहारा ग्रुप के भोपाल के मैनेजर शिवाजी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया. एमपी नगर थाने द्वारा इस पूरे मामले में भोपाल रीजन ऑफिस में भी संपर्क किया गया परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई संतुष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.