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पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले सिमी आतंकी को 4 बार आजीवन कारावास

कोर्ट ने सिमी के आतंकवादी को 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी फरहत ने अपने साथी के साथ मिलकर आरक्षक शिव प्रताप सिंह की हत्या की थी. साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला भी किया था.

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Published : Mar 16, 2019, 12:09 PM IST

भोपाल। पुलिसकर्मी की हत्या करने के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने सिमी के एक आतंकवादी को 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी फरहत और उसके मृत साथी जाकिर ने एटीएस रतलाम के आरक्षक शिव प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि आरक्षक जीतेंद्र और उपनिरीक्षक मनीष दुबे पर जानलेवा हमला कर भाग गए थे.

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आजीवन कारावास की सजा

एक आरोपी जाकिर को पुलिस ने घटनास्थल पर ही एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि दूसरे दोषी फरहत को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग कर दी. जैसे-तैसे पुलिस ने फायरिंग से बचते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना जीआरपी रतलाम में आरक्षक शिवप्रताप की हत्या एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला करने पर धारा 302-307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था, जहां से केस जिला न्यायालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया.

आजीवन कारावास की सजा

थाना जीआरपी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सिपाही शिवप्रताप की हत्या और अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला दर्ज किया था. इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने सिमी आतंकी फरहत को पुलिसकर्मी की हत्या के लिए चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

भोपाल। पुलिसकर्मी की हत्या करने के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने सिमी के एक आतंकवादी को 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी फरहत और उसके मृत साथी जाकिर ने एटीएस रतलाम के आरक्षक शिव प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि आरक्षक जीतेंद्र और उपनिरीक्षक मनीष दुबे पर जानलेवा हमला कर भाग गए थे.

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आजीवन कारावास की सजा

एक आरोपी जाकिर को पुलिस ने घटनास्थल पर ही एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि दूसरे दोषी फरहत को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग कर दी. जैसे-तैसे पुलिस ने फायरिंग से बचते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना जीआरपी रतलाम में आरक्षक शिवप्रताप की हत्या एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला करने पर धारा 302-307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था, जहां से केस जिला न्यायालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया.

आजीवन कारावास की सजा

थाना जीआरपी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सिपाही शिवप्रताप की हत्या और अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला दर्ज किया था. इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने सिमी आतंकी फरहत को पुलिसकर्मी की हत्या के लिए चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:भोपाल। पुलिस अधिकरी की हत्या करने के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने सिमी के एक आतंकवादी को 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी फरहत और उसके मृत साथी जाकिर ने एटीएस रतलाम के आरक्षक शिव प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही आरक्षक जीतेंद्र और उपनिरीक्षक मनीष दुबे पर पिस्तौल से जानलेवा हमला कर भाग गए थे। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना जीआरपी रतलाम में आरक्षक शिवप्रताप की हत्या एवं अन्य पुलिसकर्मियों को घायल करने के लिए धारा 302 307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जहां से उसे जिला न्यायालय भोपाल में विचारण हेतु स्थानांतरण किया गया।


Body:आरोपी जाकिर को घटना स्थल पर ही पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया। वहीं दूसरे आरोपी फरहत को पुलिस के जवानों ने बा मशक्कत गिरफ्तार किया, इस दौरान फरहत ने पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा फायर किया। लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की आरोपी फरहत के कब्जे से 1 देसी पिस्टल बरामद की।


Conclusion:इस पूरे मामले की सुनवाई भोपाल कोर्ट में विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने की और आरोपी फरहत को पुलिसकर्मी शिव प्रताप की हत्या के लिए चार बार आजीवन कारावास के सजा सुनाई।

बाइट -विक्रम सिंह (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी)
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