भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मप्र में शिवराज सरकार (Shivraj Government) गुमराह करने और झूठ बोलने की राजनीति छोड़े और कोर्ट में पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लंबित याचिकाओं के मामले में कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे. कमलनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट कर सरकार से ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की है.
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हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिये प्रदेश में आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था।
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 27, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
इसको लेकर न्यायालय में कुछ याचिकाएँ लगी थी, उन पर ही अंतरिम आदेश दिया गया था, बाक़ी जगह इस पर कोई रोक नही थी
">हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिये प्रदेश में आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था।
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 27, 2021
इसको लेकर न्यायालय में कुछ याचिकाएँ लगी थी, उन पर ही अंतरिम आदेश दिया गया था, बाक़ी जगह इस पर कोई रोक नही थीहमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिये प्रदेश में आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था।
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इसको लेकर न्यायालय में कुछ याचिकाएँ लगी थी, उन पर ही अंतरिम आदेश दिया गया था, बाक़ी जगह इस पर कोई रोक नही थी
कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा- हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिये प्रदेश में आरक्षण (Other Backward Class Reservation) को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, इसको लेकर न्यायालय में कुछ याचिकाएं लगी थी, उन पर ही अंतरिम आदेश दिया गया था, बाकी जगह इस पर कोई रोक नही थी, लेकिन इस आदेश पर दिये एक गलत अभिमत के आधार पर अन्य सारे विभागों में नियुक्तियों पर रोक लगाकर शिवराज सरकार पिछड़े वर्ग को उनके हक से निरंतर वंचित कर रही थी, निरंतर झूठ परोसा जा रहा था, हम उसी का विरोध कर रहे थे.
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अब सरकार ने लिये एक अभिमत के आधार पर यह मान लिया है कि प्रदेश में ,हमारी सरकार के आरक्षण को बढ़ाकर 27% किये जाने के निर्णय पर कोई रोक नही है।
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अंतरिम आदेश से संबंधित विभागो को छोड़कर सरकारी नौकरियो व शैक्षणिक संस्थानो में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।
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अंतरिम आदेश से संबंधित विभागो को छोड़कर सरकारी नौकरियो व शैक्षणिक संस्थानो में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।अब सरकार ने लिये एक अभिमत के आधार पर यह मान लिया है कि प्रदेश में ,हमारी सरकार के आरक्षण को बढ़ाकर 27% किये जाने के निर्णय पर कोई रोक नही है।
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अंतरिम आदेश से संबंधित विभागो को छोड़कर सरकारी नौकरियो व शैक्षणिक संस्थानो में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।
हमारी सरकार के निर्णय पर कोई रोक नहीं
कमलनाथ ने कहा कि अब सरकार (Shivraj Government) ने एक अभिमत के आधार पर यह मान लिया है कि प्रदेश में हमारी सरकार के आरक्षण (Other Backward Class Reservation) को बढ़ाकर 27% किये जाने के निर्णय पर कोई रोक नहीं है, अंतरिम आदेश से संबंधित विभागों को छोड़कर सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है.
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हमारी सरकार के पिछड़े वर्ग के हित में लिये गये इस निर्णय को तत्काल लागू किया जावे एवं न्यायालय में भी मज़बूत पैरवी से लंबित याचिकाओं के मामले में भी पिछड़ा वर्ग का मज़बूती से पक्ष रखा जावे।
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— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 27, 2021हमारी सरकार के पिछड़े वर्ग के हित में लिये गये इस निर्णय को तत्काल लागू किया जावे एवं न्यायालय में भी मज़बूत पैरवी से लंबित याचिकाओं के मामले में भी पिछड़ा वर्ग का मज़बूती से पक्ष रखा जावे।
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तत्काल संशोधित आदेश जारी करे सरकार
कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chauhan) से मांग करता हूं कि इस अभिमत के बाद गुमराह करने व झूठ बोलने की राजनीति छोड़ तत्काल संशोधित आदेश जारी करना चाहिए, ताकि सरकारी नियुक्तियों व शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग ((Other Backward Class Reservation)) को अविलंब मिल सके. उनकी सरकार के पिछड़े वर्ग के हित में लिये गये इस निर्णय को तत्काल लागू किया जाए एवं न्यायालय में भी मजबूत पैरवी से लंबित याचिकाओं के मामले में भी पिछड़ा वर्ग का मजबूती से पक्ष रखा जाए.